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पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर को कोर्ट ने किया तलब, 18 जुलाई को पेश होने का दिया आदेश

Fri, 07 Jul 2023 02:54 PM IST
आकाश दुबे एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Fri, 07 Jul 2023 02:54 PM IST
सार

कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को 18 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह के अलावा कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी तलब किया है।

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Female wrestler harassment case Court summoned Brij Bhushan Singh and Vinod Tomar
बृजभूषण सिंह - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उप्तीड़न मामले में समन भेजा है। कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को 18 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह के अलावा कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी तलब किया है।

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दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को भाजपा सांसद और निवर्तमान डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को तलब किया और कहा कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

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आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने बृजभूषण को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी तलब किया।

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पुलिस ने छह बार के सांसद बृजभूषण के खिलाफ 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 के तहत आरोप पत्र दायर किया था। वहीं तोमर पर आईपीसी की धारा 109 (किसी अपराध के लिए उकसाना, यदि उकसाया गया कार्य परिणाम में किया जाता है, और जहां इसकी सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है), 354, 354ए और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।


 

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