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Faridabad News: कोर्ट में पेश न होने पर जाकिर हुसैन को किया भगोड़ा घोषित

Fri, 29 May 2026 12:15 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 29 May 2026 12:15 AM IST
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Zakir Hussain declared a fugitive for not appearing in court
बल्लभगढ़। हथियार अधिनियम के तहत दर्ज पुराने मामले में लगातार अदालत में पेश नहीं होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी फरीदाबाद की अदालत ने आरोपी जाकिर हुसैन को भगोड़ा घोषित कर दिया है। अदालत के आदेश पर थाना खेड़ीपुल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार जेएमएफसी दीपक यादव की ओर से आदेश जारी किया गया था। थाना खेड़ीपुल में आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान आरोपी जाकिर हुसैन को कई बार बुलाया गया, लेकिन वह लगातार अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी की उपस्थिति के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है और 30 दिनों की अनिवार्य अवधि भी समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद आरोपी या उसकी ओर से कोई सूचना या आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत ने आरोपी को भगोड़ा घोषित करते हुए थाना खेड़ीपुल एसएचओ को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही आरोपी की चल-अचल संपत्ति की सूची अदालत में पेश करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। संवाद
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