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Faridabad News: पति की हत्या करने पर महिला को उम्रकैद, शराब पिलाकर घोंट दिया था गला
Fri, 09 Dec 2022 11:07 AM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क फरीदाबाद
अमर उजाला नेटवर्क फरीदाबाद
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 09 Dec 2022 11:07 AM IST
सार
फरीदाबाद के गड्ढा कॉलोनी में महिला ने पति को पहले शराब पिलाई, फिर गला घोंट कर हत्या कर दी। मामला जिला अदालत में चला। अदालत ने महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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उम्रकैद
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जमीनी विवाद में पति की हत्या करने वाली महिला को बृहस्पतिवार को जिला अदालत ने उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला पर आरोप था कि उसने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर पति को शराब पिलाई और गला घोंटकर मार डाला।
महिला का पति के साथ मकान को लेकर विवाद रहता था। वर्ष 2020 से अदालत में मुकदमा विचाराधीन था। राजस्थान के अलवर निवासी ओमप्रकाश ने दो जून 2020 को धौज थाने में दी शिकायत में कहा कि उसका बड़ा भाई लखन क्षेत्र की गड्ढा कॉलोनी में पत्नी मधु के साथ रहता था। मधु ने अपने प्रेमी व अन्य के साथ मिलकर पति को शराब पिलाई और बाद में गला घोंटकर हत्या कर दी। मधु ने ही ओमप्रकाश को फोन कर सूचना दी कि लखन की शराब के सेवन से मौत हो गई है।
मामला संदिग्ध देख परिवार ने हत्या की आशंका जाहिर की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि गला दबाने से मौत हुई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाईएस राठौर की अदालत ने छह दिसंबर को आशु व विनोद को सबूतों के अभाव में बरी करते हुए मधु को हत्या का दोषी करार दिया। जिला अदालत ने मधु को उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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महिला का पति के साथ मकान को लेकर विवाद रहता था। वर्ष 2020 से अदालत में मुकदमा विचाराधीन था। राजस्थान के अलवर निवासी ओमप्रकाश ने दो जून 2020 को धौज थाने में दी शिकायत में कहा कि उसका बड़ा भाई लखन क्षेत्र की गड्ढा कॉलोनी में पत्नी मधु के साथ रहता था। मधु ने अपने प्रेमी व अन्य के साथ मिलकर पति को शराब पिलाई और बाद में गला घोंटकर हत्या कर दी। मधु ने ही ओमप्रकाश को फोन कर सूचना दी कि लखन की शराब के सेवन से मौत हो गई है।
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मामला संदिग्ध देख परिवार ने हत्या की आशंका जाहिर की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि गला दबाने से मौत हुई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाईएस राठौर की अदालत ने छह दिसंबर को आशु व विनोद को सबूतों के अभाव में बरी करते हुए मधु को हत्या का दोषी करार दिया। जिला अदालत ने मधु को उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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