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Faridabad News: आभूषण की दुकान में डकैती से पहले रेकी करने वाले को नहीं मिली जमानत
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सेक्टर-8 थाने में 7 जनवरी 2025 की सुबह हुई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। बल्लभगढ़ इलाके में आभूषण की दुकान में हथियार के बल पर डकैती मामले में आरोपी अमरजीत सिंह को जिला अदालत से जमानत नहीं मिली। यूपी बिजनौर के रहने वाले अमरजीत सिंह के अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई कि इसे केस में गलत फंसाया गया है। एफआईआर में न तो इसका नाम था और न ही ये वारदात के समय मौके पर मौजूद था। 6 मार्च 2025 से ये कस्टडी में है।
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गंभीर अपराध किया है। आरोपी ने आभूषण की दुकान की रेकी की थी। आरोपी की सह-आरोपियों सौरभ वर्मा और रिफाकत अली के साथ कॉल डिटेल भी है। दोनों पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सेक्टर-8 थाने में यह एफआईआर 7 जनवरी 2025 को दर्ज हुई थी।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। बल्लभगढ़ इलाके में आभूषण की दुकान में हथियार के बल पर डकैती मामले में आरोपी अमरजीत सिंह को जिला अदालत से जमानत नहीं मिली। यूपी बिजनौर के रहने वाले अमरजीत सिंह के अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई कि इसे केस में गलत फंसाया गया है। एफआईआर में न तो इसका नाम था और न ही ये वारदात के समय मौके पर मौजूद था। 6 मार्च 2025 से ये कस्टडी में है।
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गंभीर अपराध किया है। आरोपी ने आभूषण की दुकान की रेकी की थी। आरोपी की सह-आरोपियों सौरभ वर्मा और रिफाकत अली के साथ कॉल डिटेल भी है। दोनों पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सेक्टर-8 थाने में यह एफआईआर 7 जनवरी 2025 को दर्ज हुई थी।
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