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Faridabad News: दोस्त की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

Tue, 03 Dec 2024 01:36 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Dec 2024 01:36 AM IST
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The man who raped his friend's minor daughter was sentenced to 20 years' imprisonment.
हरिद्वार ले जाकर दिया था वारदात को अंजाम, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने दोस्त की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एसजीएम नगर निवासी साहिल सैफी उर्फ रहीसुद्दीन (26) ने हरिद्वार ले जाकर किशोरी से दुष्कर्म किया था।


सरकारी अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि नाबालिग 15 वर्षीय बच्ची के पिता ऑटो चालक हैं। एक दिन उनका ऑटो खराब हो गया। उसे छोड़ने के लिए सैफी घर पहुंचा था। जहां उसकी मुलाकात पीड़ित किशोरी से हुई। एक दो बार युवक रास्ते में पीड़िता से मिला। तब उससे प्रेम करने की बात कहीं। उसके बाद आठ मई 2019 को पीड़िता स्कूल से घर जा रही थी। तब रास्ते में सैफी मिला। उसने कहा कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तुमको बुलाया है। तो पीड़िता ऑटो में बैठ गई। इसके बाद रास्ते में नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्डड्रिंक पिला दी। किशोरी बेहोश हो गई। जब होश आया तो हरिद्वार में थी। उसके बाद सैफी ने दूसरे दाेस्त के माध्यम से घर सूचना भिजवाई कि बेटी हरिद्वार में है। पीड़िता के परिजन 14 मई 2019 को हरिद्वार पहुंचे। जहां अगले दिन परिजनों को डरा धमकाकर दोषी ने गुरुद्वारे में शादी कर ली। उसके बाद 16 मई को दोनों फरीदाबाद आ गए। इस दौरान कई बार दोषी ने पीड़िता के साथ संबंध बनाए। उसके बाद केस दर्ज हुआ था।
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