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Faridabad News: मासूम के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष सजा

Wed, 11 Dec 2024 03:07 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Dec 2024 03:07 AM IST
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The man guilty of raping an innocent child gets 20 years imprisonment
दोषी पिता पर अदालत ने 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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फरीदाबाद। पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले एक दुष्कर्मी पिता को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने मंगलवार को 20 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई है। दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि पिता के खिलाफ बेटी के बयान पर 22 जुलाई, 2021 को डबुआ थाने में केस दर्ज कराया गया था।

मूलरूप से बुलंदशहर, यूपी निवासी सब्जी विक्रेता डबुआ थाना क्षेत्र में रहता है। 42 वर्षीय दोषी की शादी मई 2012 में हुई थी। उसके दो बेटियां और एक बेटा हैं। पत्नी से कई बार घरेलू विवाद होता रहता था। एक दिन पत्नी नाराज होकर मायके चली गई और बच्चों को पति के पास छोड़ गई। दुष्कर्मी पिता ने अपने दूसरे बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज दिया और आठ वर्षीय बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बेटी जब रोने लगी तो बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। पत्नी जब घर लौटी तो बेटी ने आपबीती बताई। मां की शिकायत पर 22 जुलाई, 2021 को पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। संवाद
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