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Faridabad News: ताला तोड़कर ले गए थे सामान, अदालत के आदेश पर पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Thu, 04 Jun 2026 12:45 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jun 2026 12:45 AM IST
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The goods were taken away by breaking the lock, an FIR was registered against five on the orders of the court.
अदालत ने माना, सामान के साथ-साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज और चेकबुक ले जाने के आरोपों की जांच जरूरी
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। करीब दो वर्ष पुराने विवाद में अदालत के हस्तक्षेप के बाद थाना सेंट्रल पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गांव महमूदपुर निवासी शिकायतकर्ता राजबीर पिलवान ने आरोप लगाया है कि उनके पूर्व कारोबार साझेदार और अन्य आरोपियों ने जून 2024 में अजरौंदा स्थित उनके किराये के कार्यालय का ताला तोड़कर एसी, फर्नीचर, लैपटॉप, एलईडी, इन्वर्टर समेत महत्वपूर्ण दस्तावेज, चेकबुक और हस्ताक्षरित खाली चेक उठा लिए थे।

शिकायतकर्ता के अनुसार वह मैनपावर सप्लाई का कार्य करते हैं। उनकी आरोपी हरेंद्र उर्फ हल्लू के साथ लगभग 10-12 वर्ष तक साझेदारी रही, जो वर्ष 2023 में समाप्त हो गई। शिकायत में कहा गया है कि साझेदारी खत्म होने के समय आरोपी पर 60-65 लाख रुपये बकाया थे, जिसे लेकर कई पंचायतें भी हुई थीं। बाद में अजरौंदा स्थित कार्यालय शिकायतकर्ता के हिस्से में आया था।
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राजबीर पिलवान ने आरोप लगाया कि 30 मई 2024 तक कार्यालय में सामान मौजूद था, लेकिन दो जून 2024 को पहुंचने पर ताला टूटा मिला और अधिकांश सामान गायब था। आसपास पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज देखने पर उन्हें पता चला कि हरेंद्र, प्रदीप, वंश और नवीन समेत अन्य लोगों ने वाहन में सामान लादकर ले गए। इसके बाद उन्होंने थाना सेक्टर-15ए पुलिस को शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
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शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि चोरी किए गए दस्तावेजों में संपत्ति संबंधी मूल कागजात, चेकबुक, लेटर हेड और हस्ताक्षरित खाली चेक शामिल थे तथा बाद में उन्हें मामला वापस लेने की धमकियां भी दी गईं। मामले में आरोपी हरेंद्र उर्फ हल्लू, वंश, नवीन, छोटेलाल और प्रदीप को नामजद किया गया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधिकारियों और उच्चाधिकारियों को भी शिकायत दी थी।


मामला अदालत पहुंचने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिल कुमार ने 18 मई 2026 को ऑडियो रिकॉर्डिंग और उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद पुलिस जांच आवश्यक मानते हुए थाना सेंट्रल को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने माना कि सामान के साथ-साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज और चेकबुक ले जाने के आरोपों की जांच जरूरी है। अदालती आदेश के अनुपालन में थाना सेंट्रल पुलिस ने दो जून को प्राथमिकी दर्ज कर ली।
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