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Faridabad News: यातायात पुलिसकर्मी को टक्कर मारकर भागा कार सवार जाम में फंसा

Sat, 05 Apr 2025 12:30 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Apr 2025 12:30 AM IST
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The car driver who hit the traffic policeman and fled got stuck in the jam
कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया
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आरोपी की पहचान डबुआ कॉलोनी निवासी साहिल कौशिक के तौर पर हुई
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। यातायात पुलिसकर्मी को तीन बार टक्कर मारकर भागने के आरोप में पुलिस ने कार सवार को गिरफ्तार किया है। जाम के चलते फागना चौक के पास आरोपी कार चालक डबुआ कॉलोनी निवासी साहिल कौशिक को काबू कर लिया गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
यातायात थाने के सिपाही सादीक ने बताया कि गुरुवार 3 अप्रैल की शाम लगभग साढ़े 6 बजे इंचार्ज एसआई महावीर व अन्य टीम के साथ मेट्रो मोड़ पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। बगैर नंबर प्लेट की कार आती दिखी तो रुकने का इशारा किया। आरोप है कि चालक ने अचानक रफ्तार बढ़ा दी और भागने लगा। सिपाही ने साइड में कूदकर बचने का प्रयास किया लेकिन उन्हें कार से रगड़ लगी। सरकारी गाड़ी व एक राहगीर को रुकवाकर उसकी बाइक से पुलिसकर्मियों ने कार का पीछा किया। मेट्रो मोड़ से आगे गोल चक्कर पर कार सवार ने फिर से बाइक सवार राहगीर व सिपाही को टक्कर मारने का प्रयास किया और कार भगा ले गया।
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आरोप है कि डबुआ रोड पहुंचने पर फिर से टक्कर मारने का प्रयास किया लेकिन सिपाही बाल-बाल बचा। फागना चौक डबुआ के पास तीसरी बार आरोपी ने बाइक में टक्कर मारी, जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और सिपाही को पैर में चोट लगी। कार चालक कार भगा ले गया लेकिन आगे जाम लगने के चलते उसे पकड़ लिया गया। कार चालक की पहचान डबुआ कॉलोनी निवासी साहिल कौशिक के तौर पर हुई। एसआई महावीर ने आरोपी से पूछताछ की लेकिन जवाब देने की बजाय वो तैश में आ गया। फिर पुलिस चौकी टाउन नंबर 2 की टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने आकर आरोपी कार चालक को हिरासत में लिया।
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सिपाही ने लिखित शिकायत में बताया कि आरोपी ने जान से मारने की नीयत से तीन बार गाड़ी से टक्कर मारी और भगा ले गया। गनीमत रही कि इसमें सिपाही की जान बच गई। मामले में कोतवाली थाना में बीएनएस की धारा 281, 125, 121(1), 132, 221, 324(4/5) 109(1) व मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 100(2), 190(2) 177 के तहत कार चालक पर एफआईआर दर्ज की गई है।
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