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Faridabad News: एकतरफा प्यार में युवती व उसके दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को नहीं मिली राहत
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कोतवाली थाना में 17 फरवरी 2021 को दर्ज हुई थी एफआईआर
मयंका और लोकेश कपूर की हुई थी हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। कोतवाली थाना इलाके में एकतरफा प्यार में युवती व उसके दोस्त की हत्या करने के आरोपी को जिला अदालत से राहत नहीं मिली। एनआईटी इलाके के रहने वाले प्रकाश आहूजा के अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई कि सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। प्रकाश ने ये अपराध नहीं किया है और एफआईआर के तथ्य गलत हैं। 45 में से अभी तक 11 गवाहों की गवाही हुई है।
वहीं अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी पर डबल मर्डर के गंभीर आरोप हैं। इसे 21 फरवरी 2021 को गिरफ्तार किया गया था और युवती मयंका की घड़ी व पिस्तोल इससे बरामद हुई। सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी का वारदात स्थल पर होना कंफर्म है। कॉल डिटेल रेकॉर्ड व मोबाइल लोकेशन से भी आरोपी का मौके पर मौजूद होना पुष्ट हुआ है। दोनों पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
कोतवाली थाना में ये एफआईआर 17 फरवरी 2021 को दर्ज हुई थी। 16 फरवरी 2021 को कोतवाली थाना क्षेत्र में एक कार से युवक-युवती के शव बरामद हुए थे। जांच में सामने आया था कि दोनों की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने प्रेम-प्रसंग और एकतरफा प्यार को हत्या की वजह बताया था। युवती की पहचान मयंका और युवक की पहचान लोकेश कपूर के तौर पर हुई। युवती के पिता के बयान पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब आरोपी प्रकाश आहूजा की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है।
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मयंका और लोकेश कपूर की हुई थी हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। कोतवाली थाना इलाके में एकतरफा प्यार में युवती व उसके दोस्त की हत्या करने के आरोपी को जिला अदालत से राहत नहीं मिली। एनआईटी इलाके के रहने वाले प्रकाश आहूजा के अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई कि सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। प्रकाश ने ये अपराध नहीं किया है और एफआईआर के तथ्य गलत हैं। 45 में से अभी तक 11 गवाहों की गवाही हुई है।
वहीं अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी पर डबल मर्डर के गंभीर आरोप हैं। इसे 21 फरवरी 2021 को गिरफ्तार किया गया था और युवती मयंका की घड़ी व पिस्तोल इससे बरामद हुई। सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी का वारदात स्थल पर होना कंफर्म है। कॉल डिटेल रेकॉर्ड व मोबाइल लोकेशन से भी आरोपी का मौके पर मौजूद होना पुष्ट हुआ है। दोनों पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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कोतवाली थाना में ये एफआईआर 17 फरवरी 2021 को दर्ज हुई थी। 16 फरवरी 2021 को कोतवाली थाना क्षेत्र में एक कार से युवक-युवती के शव बरामद हुए थे। जांच में सामने आया था कि दोनों की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने प्रेम-प्रसंग और एकतरफा प्यार को हत्या की वजह बताया था। युवती की पहचान मयंका और युवक की पहचान लोकेश कपूर के तौर पर हुई। युवती के पिता के बयान पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब आरोपी प्रकाश आहूजा की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है।
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