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Faridabad News: हनीट्रैप में फंसाकर अवैध वसूली के आरोपी को नहीं मिली जमानत
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सेंट्रल थाना में 16 मई 2024 को दर्ज हुई थी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। हनीट्रैप में फंसाकर साजिश के तहत अवैध वसूली मामले में आरोपी को अदालत से जमानत नहीं मिली। आरोपी बल्लभगढ़ की विष्णु कॉलोनी निवासी संतोष कुमार भगत के वकील की ओर से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई। इसमें दलील दी गई कि इसे केस में गलत फंसाया गया है। वारदात के 10 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई। मुख्य आरोपी महिला रेश्मा को अदालत से जमानत मिल चुकी है। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि संतोष ने ही अपनी साथी रेशमा को वो नशीला पदार्थ दिया था जिसे पीड़ित को स्पा में खिलाकर बेहोश कर अश्लील वीडियो बनाई गई। संतोष व रेशमा दोनों को 80 हजार रुपये पीड़ित से वसूलते हुए पुलिस टीम ने पकड़ा था। पहले वसूले गए रुपयों से आरोपी ने बाइक खरीदी थी। दोनों पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
सेंट्रल थाना में ये एफआईआर 16 मई 2024 को दर्ज हुई थी। पुलिस को ये शिकायत देकर कपिल शर्मा ने बताया कि 10 महीने पहले वो एल्डेको स्टेशन-1 मॉल में शॉपिंग करने गया। वहां उसे मुस्कान उर्फ रेशमा मिली और स्पा में चल रहे ऑफिस के बारे में बताया। वहां बातचीत के दौरान युवती ने कपिल का नंबर ले लिया और उसे कॉल करने लगे। कपिल अक्सर मुस्कान के स्पा पर जाने लगा। आरोप है कि जब भी स्पा में जाता तो वेलकम ड्रिंक पीने के बाद बेहोशी सी छाने लगती। युवती ने कपिल को सेक्टर-12 के टाउन पार्क बुलाया और उसकी अश्लील वीडियो दिखाकर रुपये मांगे। 13 लाख रुपयों के अलावा युवती ने सोने की चेन, वॉशिंग मशीन व मोबाइल ले लिए। मई 2024 में युवती ने प्रेग्नेंसी चेकिंग किट की फोटो खींचकर कपिल को भेजकर उसे टाउन पार्क बुलाया। खुद को प्रेग्नेंट बताकर 13 लाख रुपये मांगे। रुपये न देने पर रेप केस में फंसाने की धमकी दी। तब मामला पुलिस तक पहुंची और 80 हजार रुपये लेते युवती व उसके साथी को गिरफ्तार किया। अब आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने रद्द कर दी है।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। हनीट्रैप में फंसाकर साजिश के तहत अवैध वसूली मामले में आरोपी को अदालत से जमानत नहीं मिली। आरोपी बल्लभगढ़ की विष्णु कॉलोनी निवासी संतोष कुमार भगत के वकील की ओर से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई। इसमें दलील दी गई कि इसे केस में गलत फंसाया गया है। वारदात के 10 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई। मुख्य आरोपी महिला रेश्मा को अदालत से जमानत मिल चुकी है। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि संतोष ने ही अपनी साथी रेशमा को वो नशीला पदार्थ दिया था जिसे पीड़ित को स्पा में खिलाकर बेहोश कर अश्लील वीडियो बनाई गई। संतोष व रेशमा दोनों को 80 हजार रुपये पीड़ित से वसूलते हुए पुलिस टीम ने पकड़ा था। पहले वसूले गए रुपयों से आरोपी ने बाइक खरीदी थी। दोनों पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
सेंट्रल थाना में ये एफआईआर 16 मई 2024 को दर्ज हुई थी। पुलिस को ये शिकायत देकर कपिल शर्मा ने बताया कि 10 महीने पहले वो एल्डेको स्टेशन-1 मॉल में शॉपिंग करने गया। वहां उसे मुस्कान उर्फ रेशमा मिली और स्पा में चल रहे ऑफिस के बारे में बताया। वहां बातचीत के दौरान युवती ने कपिल का नंबर ले लिया और उसे कॉल करने लगे। कपिल अक्सर मुस्कान के स्पा पर जाने लगा। आरोप है कि जब भी स्पा में जाता तो वेलकम ड्रिंक पीने के बाद बेहोशी सी छाने लगती। युवती ने कपिल को सेक्टर-12 के टाउन पार्क बुलाया और उसकी अश्लील वीडियो दिखाकर रुपये मांगे। 13 लाख रुपयों के अलावा युवती ने सोने की चेन, वॉशिंग मशीन व मोबाइल ले लिए। मई 2024 में युवती ने प्रेग्नेंसी चेकिंग किट की फोटो खींचकर कपिल को भेजकर उसे टाउन पार्क बुलाया। खुद को प्रेग्नेंट बताकर 13 लाख रुपये मांगे। रुपये न देने पर रेप केस में फंसाने की धमकी दी। तब मामला पुलिस तक पहुंची और 80 हजार रुपये लेते युवती व उसके साथी को गिरफ्तार किया। अब आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने रद्द कर दी है।
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