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Faridabad News: अपहरण कर लूटने के मामले में आरोपी को नहीं मिली जमानत

Fri, 07 Nov 2025 12:05 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 07 Nov 2025 12:05 AM IST
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The accused in the kidnapping and robbery case did not get bail.
26 अगस्त 2025 को सेक्टर-58 थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर
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पलवल निवासी साहिल के अधिवक्ता ने बीमारी बताकर एक महीने की अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी
जेल प्रशासन ने कहा आरोपी का इलाज करवाया गया है
अदालत ने खारिज की याचिका

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। फेसबुक पर जनरेटर बेचने की पोस्ट डालकर तमिलनाडु से कारोबारी व उनके दोस्त को फरीदाबाद बुलाकर लूटने के मामले में आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली है। पलवल निवासी साहिल के अधिवक्ता की ओर से अंतरिम जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई कि 8 सितंबर 2025 से ये कस्टडी में है। इसे केस में गलत फंसाया गया है। साहिल की किडनी में पत्थरी की बीमारी बताकर निजी अस्पताल से इलाज के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत की गुहार अदालत से लगाई गई।
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है। साथ ही जेल के मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई जिसमें बताया गया कि आरोपी का जेल ओपीडी में इलाज किया गया। वर्तमान में आरोपी की हालत स्थिर बताई गई। दोनों पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी है।
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सेक्टर-58 थाने में यह एफआईआर 26 अगस्त 2025 को दर्ज की गई। मामले में तमिलनाडु के चेंगसिलपटलू जिले निवासी कारोबारी प्रभु ने पुलिस को शिकायत दी। इसमें कहा गया कि उन्होंने फेसबुक पर जनरेटर की पोस्ट देखकर खरीदने के लिए संपर्क किया। व्हाट्सएप पर मैसेज से बात हुई और सौदा तय हो गया। 25 अगस्त को वो अपने साथी के साथ चेन्नई से फ्लाइट पकड़ दिल्ली और फिर मेट्रो पकड़ बल्लभगढ़ पहुंचे। यहां से दो युवक उन्हें कार में बैठाकर ले गए। रास्ते में दो अन्य युवक कार में सवार हुए। फिर आरोपी उन्हें कैली बाईपास ले गए और हथियार के बल पर लूटपाट कर धमकी देकर भाग गए। सेक्टर-58 थाना पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। अपराध शाखा टीम ने जांच करते हुए मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब एक आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है।
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