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Faridabad News: चाकू मारकर युवक की हत्या के मामले में आरोपी को नहीं मिली जमानत
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पल्ला थाने में 18 जुलाई 2024 को दर्ज हुई थी एफआईआर
आरोपी लालचंद तिवारी को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
अब आरोपी की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज की
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। पल्ला थाना इलाके में समीर नामक युवक की चाकू मारकर हत्या मामले में आरोपी को अदालत से जमानत नहीं मिली। आरोपी लालचंद तिवारी के अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर कर दलील दी कि ये 28 जून 2025 से हिरासत में है। इसका नाम सह-आरोपियों से पूछताछ में सामने आया।
वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि शिकायतकर्ता की गवाही अभी नहीं हुई है। अगर आरोपी को जमानत मिली तो ये गवाहों पर प्रभाव डाल सकता है। शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच पहले झगड़ा हुआ था। ऐसे में आरोपी के पास ये अपराध करने का कारण भी था। दोनों पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
पल्ला थाना में ये एफआईआर 18 जुलाई 2024 को दर्ज हुई थी। पुलिस को ये शिकायत अजय नगर निवासी नौशाद अली ने दी थी। जिसमें कहा गया कि उनकी बेटा समीर 17 जुलाई 2024 से लापता है। वह मोहर्रम देखने के लिए घर से निकला था और फिर वापस नहीं लौटा। पल्ला थाना में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई तो युवक की हत्या का पता चला। इस मामले में पुलिस ने आरोपी लालचंद तिवारी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। ये आरोपी मिलकर मोहर्रम के दिन समीर को पार्टी करने के बहाने से अजय नगर यमुना नदी के पास ले गए। जहां पर उन्होंने समीर की चाकू मारकर हत्या कर दी व शव को नदी में फेंक दिया था।
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आरोपी लालचंद तिवारी को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
अब आरोपी की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज की
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। पल्ला थाना इलाके में समीर नामक युवक की चाकू मारकर हत्या मामले में आरोपी को अदालत से जमानत नहीं मिली। आरोपी लालचंद तिवारी के अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर कर दलील दी कि ये 28 जून 2025 से हिरासत में है। इसका नाम सह-आरोपियों से पूछताछ में सामने आया।
वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि शिकायतकर्ता की गवाही अभी नहीं हुई है। अगर आरोपी को जमानत मिली तो ये गवाहों पर प्रभाव डाल सकता है। शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच पहले झगड़ा हुआ था। ऐसे में आरोपी के पास ये अपराध करने का कारण भी था। दोनों पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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पल्ला थाना में ये एफआईआर 18 जुलाई 2024 को दर्ज हुई थी। पुलिस को ये शिकायत अजय नगर निवासी नौशाद अली ने दी थी। जिसमें कहा गया कि उनकी बेटा समीर 17 जुलाई 2024 से लापता है। वह मोहर्रम देखने के लिए घर से निकला था और फिर वापस नहीं लौटा। पल्ला थाना में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई तो युवक की हत्या का पता चला। इस मामले में पुलिस ने आरोपी लालचंद तिवारी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। ये आरोपी मिलकर मोहर्रम के दिन समीर को पार्टी करने के बहाने से अजय नगर यमुना नदी के पास ले गए। जहां पर उन्होंने समीर की चाकू मारकर हत्या कर दी व शव को नदी में फेंक दिया था।
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