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छेड़छाड़ के आरोपी टीचर को छह साल की सजा

Sat, 21 Dec 2019 10:39 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 21 Dec 2019 10:39 PM IST
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teacher 6 year jail in case of guilty of molestration
छेड़छाड़ के दोषी शिक्षक को छह साल की सजा
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फरीदाबाद। नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद के एक कॉलोनी में रहने वाली नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने छह साल सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि शिक्षक नहरपार भारत कॉलोनी में एडवांस कंप्यूटर कोचिंग सेंटर चलाता है। घटना सितंबर 2018 की है। नहरपार की कॉलोनी में रहने वाली एक महिला अपने तीन बच्चों को कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में पढ़ने भेजती थी। यहां राहुल नामक व्यक्ति शाम के समय ट्यूशन पढ़ाता था। वह मथुरा के छाता का रहने वाला है। उसने एक बेटी के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास किया। बेटी की शिकायत पर महिला ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस पर सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए छह साल की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ब्यूरो
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