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Faridabad News: खाली प्लॉट व ग्रीन बेल्ट में कूड़ा-मलबा फेंकने पर सख्ती

Thu, 15 Jan 2026 12:23 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Jan 2026 12:23 AM IST
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Strict action will be taken against those who dump garbage and debris in vacant plots and green belts.
एनजीटी के आदेशों के तहत कार्रवाई तेज, 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगर निगम फरीदाबाद ने अवैध रूप से कूड़ा और मलबा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए चेतावनी बोर्डों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि सड़क, खाली प्लॉट, ग्रीन बेल्ट या नालों में मलबा अथवा कूड़ा डालना दंडनीय अपराध है।
अब ऐसा करने वालों से निगम 50 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूलेगा। नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के दिशा-निर्देशों पर दिसंबर माह से शहर में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और निगम नियमों के पालन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत स्पेशल सैनिटेशन ऑफिसर एशवीर सिंह की देखरेख में विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों पर चालान जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाना, खुले में आग जलाना, अवैध रूप से डेयरी संचालन, नियमों के विपरीत मीट शॉप संचालन सहित अन्य उल्लंघन सामने आ रहे हैं। इन सभी के चालान किए जा रहे हैं।
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एनजीटी ने शहरी क्षेत्रों में बढ़ते कूड़े और निर्माण मलबे को लेकर नगर निगमों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। फरीदाबाद में भी अवैध डंपिंग के कारण जलभराव, प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायतें लगातार सामने आती हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने मलबा और कूड़ा डालने के लिए निर्धारित स्थान तय किए हैं।
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नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छता और पर्यावरण से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। निगम ने आमजन से अपील की है कि वे प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग न करें, कूड़ा निर्धारित स्थानों पर ही डालें और नियमों का पालन कर फरीदाबाद को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करें।
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