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Faridabad News: पिस्तौल दिखाकर बाइक लूट में दोषी करार होते ही सजा पूरी

Sun, 02 Aug 2026 10:34 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 02 Aug 2026 10:34 PM IST
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Sentence served immediately upon conviction for pistol-point bike robbery.
अदालत ने दिए रिहाई के आदेश, 2022 में छीनी थी बाइक, पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
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सचिन कुमार
फरीदाबाद। मुजेसर थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में पिस्तौल दिखाकर बाइक लूटने के मामले में सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार गर्ग की अदालत ने 31 जुलाई को नीरज को दोषी करार देते हुए करीब चार वर्ष की पहले से भुगती गई जेल अवधि को ही पर्याप्त सजा माना है। साथ ही तत्काल उसकी रिहाई के आदेश भी दिए हैं।
अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे उसने जमा कर दिया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे दो माह का साधारण कारावास भुगतना पड़ता। अदालत ने आदेश दिया कि यदि नीरज किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। अभियोजन के अनुसार 16 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता श्रेयांशु अपनी कंपनी से मोटरसाइकिल पर निकला था। जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, नीरज ने पिस्तौल दिखाकर उसे बाइक छोड़ने के लिए धमकाया। डर से शिकायतकर्ता कंपनी परिसर की ओर भाग गया। इस दौरान कंपनी के सुरक्षा गार्ड उमेश तिवारी ने भी आरोपी को रोकने का प्रयास किया लेकिन नीरज ने पिस्तौल तानकर गोली मारने की धमकी दी और मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। शिकायत के आधार पर मुजेसर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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जांच के दौरान जयपुर के विराट नगर थाने में दर्ज एक अन्य मामले में गिरफ्तार नीरज की संलिप्तता इस वारदात में भी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने 25 जुलाई 2022 को उत्पादन वारंट पर उसे इस मामले में गिरफ्तार किया। जांच के दौरान उसकी निशानदेही पर एक देशी पिस्तौल और एक कारतूस बरामद किया गया। बाद में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने धारा 397 भी लागू मानी। 31 जुलाई को सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार गर्ग की अदालत ने दोषी करार देने के बाद सजा पर सुनवाई की। अदालत ने माना कि नीरज 25 जुलाई 2022 से इस मामले में न्यायिक हिरासत में रहकर करीब चार वर्ष की जेल अवधि पहले ही पूरी कर चुका है। इसलिए उसे पहले से भुगती गई अवधि की ही सजा सुनाई गई।
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