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Faridabad News: निवेश का झांसा देकर 3.84 लाख उड़ाए
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अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज, मुजेसर थाना पुलिस को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। दवा कारोबार में अधिक मुनाफे का लालच देकर 3.84 लाख रुपये की ठगी के मामले में अदालत के आदेश पर मुजेसर थाना पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत दिए आदेश में पुलिस को मामला दर्ज कर निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए थे।
शिकायतकर्ता देवेंद्र कुमार शुक्ला ने आरोप लगाया कि संजय कॉलोनी स्थित शिवा फार्मेसी संचालक कपिल ने जुलाई 2025 में दवाओं के कारोबार में निवेश पर अधिक लाभ का झांसा दिया। इसके बाद कपिल ने कार्तिक समेत अन्य लोगों के माध्यम से अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करवाई। शिकायतकर्ता ने 24 जुलाई से 11 अगस्त 2025 के बीच सलमान, कार्तिक और अर्जुन के खातों में कुल 3.84 लाख रुपये स्थानांतरित किए। आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपियों ने न तो निवेश की राशि लौटाई और न ही लाभ दिया व शिकायतकर्ता से संपर्क भी बंद कर दिया।
शिकायतकर्ता के अनुसार उसने सात अप्रैल 2026 को पुलिस को लिखित शिकायत दी थी और बाद में उच्च अधिकारियों से भी कार्रवाई की मांग की, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। इसके बाद उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश पर मुजेसर थाना पुलिस ने 27 जून को भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 316(2) और 61 के तहत कपिल, कार्तिक व एक अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच उपनिरीक्षक कैलाश चंद को सौंपी गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। दवा कारोबार में अधिक मुनाफे का लालच देकर 3.84 लाख रुपये की ठगी के मामले में अदालत के आदेश पर मुजेसर थाना पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत दिए आदेश में पुलिस को मामला दर्ज कर निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए थे।
शिकायतकर्ता देवेंद्र कुमार शुक्ला ने आरोप लगाया कि संजय कॉलोनी स्थित शिवा फार्मेसी संचालक कपिल ने जुलाई 2025 में दवाओं के कारोबार में निवेश पर अधिक लाभ का झांसा दिया। इसके बाद कपिल ने कार्तिक समेत अन्य लोगों के माध्यम से अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करवाई। शिकायतकर्ता ने 24 जुलाई से 11 अगस्त 2025 के बीच सलमान, कार्तिक और अर्जुन के खातों में कुल 3.84 लाख रुपये स्थानांतरित किए। आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपियों ने न तो निवेश की राशि लौटाई और न ही लाभ दिया व शिकायतकर्ता से संपर्क भी बंद कर दिया।
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शिकायतकर्ता के अनुसार उसने सात अप्रैल 2026 को पुलिस को लिखित शिकायत दी थी और बाद में उच्च अधिकारियों से भी कार्रवाई की मांग की, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। इसके बाद उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश पर मुजेसर थाना पुलिस ने 27 जून को भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 316(2) और 61 के तहत कपिल, कार्तिक व एक अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच उपनिरीक्षक कैलाश चंद को सौंपी गई है।
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