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Faridabad News: दुष्कर्म के दोषी सेवानिवृत्त कर्नल को 10 साल की कैद
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महिला थाना बल्लभगढ़ में 6 सितंबर 2019 को दर्ज हुई थी एफआईआर
सेक्टर-9 निवासी सेवानिवृत्त कर्नल रघुविंद्र सिंह सिरोही को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। घर पर ठहरी परिचित महिला से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने सेक्टर-9 के रहने वाले सेवानिवृत्त कर्नल रघुविंद्र सिंह सिरोही को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर एडिशनल सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
महिला थाना बल्लभगढ़ में दुष्कर्म की ये एफआईआर 6 सितंबर 2019 को दर्ज हुई थी। 32 साल की महिला ने पुलिस को बयान दिया कि वो सेक्टर-9 में अपने परिचित सेवानिवृत्त कर्नल 60 साल के रघुविंद्र सिंह सिरोही के घर पर आई हुई थी। 4 सितंबर 2019 की रात को 32 साल की महिला यहीं पर ठहर गई। सेवानिवृत्त कर्नल की पत्नी अपने ससुर के पास अस्पताल में रात को ठहरी थी। घर पर आरोपी के अलावा उनकी बुजुर्ग मां भी थी। आरोप है कि रात को बुजुर्ग मां के सोने के बाद आरोपी ने परिचित 32 साल की महिला से दुष्कर्म किया। अगले दिन महिला अपने घर लौटी और पति को इस बारे में बताया। फिर आरोपी के परिवार को भी इस बारे में बताया गया और मामले में शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद 23 सितंबर 2019 को आरोपी को गिरफ्तार किया था।
आरोपी को जेल भेजने के बाद पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया जिसमें कुल 15 गवाह बनाए गए। सरकारी वकील डॉ. रेखा ने गवाहों की गवाही अदालत में कराई। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सेक्टर-9 निवासी सेवानिवृत्त कर्नल रघुविंद्र सिंह सिरोही को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। घर पर ठहरी परिचित महिला से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने सेक्टर-9 के रहने वाले सेवानिवृत्त कर्नल रघुविंद्र सिंह सिरोही को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर एडिशनल सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
महिला थाना बल्लभगढ़ में दुष्कर्म की ये एफआईआर 6 सितंबर 2019 को दर्ज हुई थी। 32 साल की महिला ने पुलिस को बयान दिया कि वो सेक्टर-9 में अपने परिचित सेवानिवृत्त कर्नल 60 साल के रघुविंद्र सिंह सिरोही के घर पर आई हुई थी। 4 सितंबर 2019 की रात को 32 साल की महिला यहीं पर ठहर गई। सेवानिवृत्त कर्नल की पत्नी अपने ससुर के पास अस्पताल में रात को ठहरी थी। घर पर आरोपी के अलावा उनकी बुजुर्ग मां भी थी। आरोप है कि रात को बुजुर्ग मां के सोने के बाद आरोपी ने परिचित 32 साल की महिला से दुष्कर्म किया। अगले दिन महिला अपने घर लौटी और पति को इस बारे में बताया। फिर आरोपी के परिवार को भी इस बारे में बताया गया और मामले में शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद 23 सितंबर 2019 को आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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आरोपी को जेल भेजने के बाद पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया जिसमें कुल 15 गवाह बनाए गए। सरकारी वकील डॉ. रेखा ने गवाहों की गवाही अदालत में कराई। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

लीड कॉन्वेंट स्कूल में क्रिसमस पर आयोजित कार्यक्रम में सजधज कर आए बच्चे। स्रोत : स्कूल

लीड कॉन्वेंट स्कूल में क्रिसमस पर आयोजित कार्यक्रम में सजधज कर आए बच्चे। स्रोत : स्कूल
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