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मृत व पलायन कर चुके मतदाताओं को सूची से हटाएं : एसडीएम
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एक जनवरी 2024 को 18 साल के होने वाले युवाओं के वोट बनवाने के दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी तथा एसडीएम परमजीत चहल ने कहा कि सभी एआरओ अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के मृत व पलायन कर चुके मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाना सुनिश्चित करें। उससे संबंधित रिकॉर्ड तीन वर्ष तक सुरक्षित रखें। एसडीएम परमजीत चहल बृहस्पतिवार को अपने कार्यालय में फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार चुनाव विभाग की वोटर लिस्ट के कार्यों से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की सख्त हिदायतों के अनुसार, जो भी युवा एक जनवरी 2024 को 18 साल का हो जाएगा, उनकी वोट बनवाना सुनिश्चित करें। एसडीएम ने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर कहा कि सभी एआरओ अपने-अपने स्तर पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कॉलेजों के प्रधानाचार्य, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, आरडब्ल्यूए, समाजसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पात्र युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए विशेष कैम्प लगवाए। मतदाता सूची से जुड़े जितने भी फॉर्म जिस कारण से पेंडिंग है, उनका निपटारा निर्वाचन आयोग के नियमानुसार 10 दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करें।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी तथा एसडीएम परमजीत चहल ने कहा कि सभी एआरओ अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के मृत व पलायन कर चुके मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाना सुनिश्चित करें। उससे संबंधित रिकॉर्ड तीन वर्ष तक सुरक्षित रखें। एसडीएम परमजीत चहल बृहस्पतिवार को अपने कार्यालय में फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार चुनाव विभाग की वोटर लिस्ट के कार्यों से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की सख्त हिदायतों के अनुसार, जो भी युवा एक जनवरी 2024 को 18 साल का हो जाएगा, उनकी वोट बनवाना सुनिश्चित करें। एसडीएम ने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर कहा कि सभी एआरओ अपने-अपने स्तर पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कॉलेजों के प्रधानाचार्य, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, आरडब्ल्यूए, समाजसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पात्र युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए विशेष कैम्प लगवाए। मतदाता सूची से जुड़े जितने भी फॉर्म जिस कारण से पेंडिंग है, उनका निपटारा निर्वाचन आयोग के नियमानुसार 10 दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करें।
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