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Faridabad News: छह बड़े बकाएदारों की संपत्तियों को किया सील

Sat, 16 Mar 2024 01:31 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 16 Mar 2024 01:31 AM IST
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Properties of six big defaulters sealed
छह बड़े बकायेदारों की संपत्तियों को किया सील
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नगर निगम एनआईटी जोन प्रथम की टीम ने 11 बकाएदारों को नोटिस दिए, पांच ने मौके पर किया भुगतान

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नगर निगम एनआईटी जोन प्रथम ने संपत्ति कर के बकायेदारों पर शिकंजा कसते हुए छह इकाइयों को सील कर दिया। इन पर लगभग 15 लाख रुपये निगम का संपत्ति कर बकाया थे। एनआईटी जोन प्रथम की नीलम बाटा रोड पर स्थित इन इकाइयों को सील करने की कार्रवाई क्षेत्रीय एवं कर अधिकारी एनआईटी जोन प्रथम की टीम के नेतृत्व में की गई।
इसके अतिरिक्त पांच इकाइयों द्वारा बकाया कर का भुगतान कर दिया गया।फरीदाबाद निगमायुक्त ने बताया कि बकायेदारों ने यदि जल्द बकाया राशि का निगम को भुगतान नहीं किया तो जल्द ही सील की गई इकाइयों की सार्वजनिक नीलामी करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। निगमायुक्त ने करदाताओं से अपील की है कि बकायेदार अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का समय रहते भुगतान कर दें।
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करदाता अपनी प्रॉपर्टी आईडी में किसी भी प्रकार की त्रुटि के शुद्धिकरण एवं निवारण के लिए निगम की वेबसाइट पर स्वयं सत्यापित डाटा दे सकते हैं। निगम की ओर से कहा गया कि हरियाणा सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए विशेष छूट दी जा रही है। शहरी क्षेत्र में स्थित अपने प्रॉपर्टी डाटा की संतुष्टि करके वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट है। 31 मार्च 2024 तक ही इसकी छूट दी गई है। वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के लिए संपत्ति कर के बकाया की मूल राशि पर पंद्रह प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन संपत्ति मालिकों को दी जाएगी जो 31 मार्च 2024 तक सभी बकाया का भुगतान करेंगे। ब्यूरो
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