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Faridabad News: सोसाइटी में अवैध गेट-बाउंड्री वॉल बनाने पर लोगों ने जताई नाराजगी
Mon, 05 Aug 2024 11:22 PM IST
नोएडा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
Updated Mon, 05 Aug 2024 11:22 PM IST
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-सेक्टर-84 के लोगों ने बिल्डर पर सिक्योरिटी के नाम पर निवेशकों से अधिक पैसा वसूलने का लगाया आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-84 स्थित एच ब्लॉक में 24 मीटर रोड पर बीपीटीपी बिल्डर द्वारा अवैध गेट लगाने व बाउंड्री वॉल बनाने पर लोगों ने नाराजगी जताई है। सेक्टर-89 सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि बिल्डर सिक्योरिटी के नाम पर निवेशकों को यह अवैध गेट और बाउंड्री वॉल दिखाकर प्लॉट की अधिक कीमत वसूल कर रहा है। डीटीपीसी के नियमों के अनुसार किसी भी 24 मीटर रोड पर गेट नहीं लगाया जा सकता है।
ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-84 एच ब्लॉक में दीनदयाल जनआवास योजना के तहत 14.44 एकड़ में बीपीटीपी द्वारा अफोर्डेबल प्लाटेड कॉलोनी का एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। इस प्लाॅटटेड कॉलोनी में प्रवेश के लिए मार्ग सेक्टर 84 और 89 के बीच बने 45 मीटर मास्टर रोड से है। हालांकि, इस प्रोजेक्ट के बीच में ही सेक्टर की आने वाली 24 मीटर रोड भी शामिल है। इसके अलावा सेक्टर- 89 निवासी सुमेर खत्री ने बताया कि नियमों के अनुसार किसी भी प्लाटटेड कॉलोनी में बाउंड्री वाल बनाने और रोड पर गेट लगाने के लिए बिल्डर को डीटीपीसी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता है। जो बीपीटीपी ने नहीं दिया है।
वर्जन
सेक्टर-84 में दीन दयाल जनआवास योजना के तहत प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है लेकिन 24 मीटर की मास्टर रोड पर कोई गेट लगाया गया है। इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस बारे में साइट मैनेजर से जानकारी लेनी पड़ेगी।
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- रोहित मोहन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीपीटीपी
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-84 स्थित एच ब्लॉक में 24 मीटर रोड पर बीपीटीपी बिल्डर द्वारा अवैध गेट लगाने व बाउंड्री वॉल बनाने पर लोगों ने नाराजगी जताई है। सेक्टर-89 सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि बिल्डर सिक्योरिटी के नाम पर निवेशकों को यह अवैध गेट और बाउंड्री वॉल दिखाकर प्लॉट की अधिक कीमत वसूल कर रहा है। डीटीपीसी के नियमों के अनुसार किसी भी 24 मीटर रोड पर गेट नहीं लगाया जा सकता है।
ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-84 एच ब्लॉक में दीनदयाल जनआवास योजना के तहत 14.44 एकड़ में बीपीटीपी द्वारा अफोर्डेबल प्लाटेड कॉलोनी का एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। इस प्लाॅटटेड कॉलोनी में प्रवेश के लिए मार्ग सेक्टर 84 और 89 के बीच बने 45 मीटर मास्टर रोड से है। हालांकि, इस प्रोजेक्ट के बीच में ही सेक्टर की आने वाली 24 मीटर रोड भी शामिल है। इसके अलावा सेक्टर- 89 निवासी सुमेर खत्री ने बताया कि नियमों के अनुसार किसी भी प्लाटटेड कॉलोनी में बाउंड्री वाल बनाने और रोड पर गेट लगाने के लिए बिल्डर को डीटीपीसी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता है। जो बीपीटीपी ने नहीं दिया है।
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सेक्टर-84 में दीन दयाल जनआवास योजना के तहत प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है लेकिन 24 मीटर की मास्टर रोड पर कोई गेट लगाया गया है। इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस बारे में साइट मैनेजर से जानकारी लेनी पड़ेगी।
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- रोहित मोहन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीपीटीपी