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Faridabad News: पुराने वाहनों को ईंधन आपूर्ति पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी

Thu, 03 Jul 2025 11:04 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Jul 2025 11:04 PM IST
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Order issued to stop fuel supply to old vehicles
आगामी 1 नवंबर से चिन्हित वाहन पंजीकरण की शृंखला वाले वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन
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डीसी विक्रम सिंह की अध्यक्षता में बैठक में निर्णय लिया गया

अमर उजाला ब्यूरो



फरीदाबाद। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएमक्यूएम) के निर्देशों की अनुपालना में जिला फरीदाबाद में एंड ऑफ़ लाइफ (ईओएल) वाहनों से उत्पन्न वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अहम कदम उठाया गया है।



डीसी विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी वाहनों, जिनकी पहचान एएनपीआर कैमरों या अन्य स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से हुई है और जो 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन अथवा 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन हैं, उन्हें आगामी 1 नवंबर 2025 से ईंधन की आपूर्ति नहीं की जाएगी। बैठक में पुलिस विभाग (ट्रैफिक), खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, आरटीए व संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
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डीसी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आदेश विशेष रूप से फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर में लागू होंगे।



ईंधन आपूर्ति बंद करने के लिए चिन्हित वाहन पंजीकरण शृंखलाएं निम्नलिखित हैं





प्राधिकरण
वाहन पंजीकरण शृंखला ईंधन का प्रकार
प्रतिबंध स्थिति



आरटीए फरीदाबाद
HR38A से HR38U डीजल
आपूर्ति नहीं की जाएगी

आरटीए फरीदाबाद
HR38A से HR38Q पेट्रोल
आपूर्ति नहीं की जाएगी

एसडीएम फरीदाबाद
HR51A से HR51BE डीजल
आपूर्ति नहीं की जाएगी

एसडीएम फरीदाबाद HR51A से HR51AH पेट्रोल
आपूर्ति नहीं की जाएगी

एसडीएम बल्लभगढ़
HR29A से HR29AK डीजल
आपूर्ति नहीं की जाएगी

एसडीएम बल्लभगढ़
HR29A से HR29X पेट्रोल
आपूर्ति नहीं की जाएगी





ईंधन देने पर पंप मालिकों पर होगी कार्रवाई


डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि पंप मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपरोक्त पंजीकरण शृंखलाओं के वाहनों को ईंधन न दें तथा वाहन की पंजीकरण तिथि के आधार पर उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जांच कर सुनिश्चित करें कि वाहन 10 वर्ष (डीजल) या 15 वर्ष (पेट्रोल) से अधिक पुराना न हो। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित पेट्रोल पंप मालिक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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