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Bittu Bajrangi: आईएसआई से है नूंह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को जान का खतरा, 12 साल पहले आया था फरीदाबाद

Wed, 06 Sep 2023 09:35 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 06 Sep 2023 09:35 AM IST
सार

आईएसआई आतंकी संगठन की नजरों में आने के बाद नूंह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी पर लगातार जान का खतरा बना हुआ है। नूंह हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी का केस अदालत में अधिवक्ता एलएन पाराशर लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नूंह अदालत में याचिका दायर कर फरीदाबाद केस ट्रांसफर करवाएंगे। 

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Nuh violence accused Bittu Bajrangi is in danger of life from ISI
Bittu Bajrangi - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नूंह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी का केस फरीदाबाद ट्रांसफर करवाने के लिए अधिवक्ता एलएन पराशर की ओर से नूंह अदालत में याचिका दायर की जाएगी। फिलहाल आरोपी जमानत पर जेल से बाहर है। अधिवक्ता ने कहा कि आईएसआई आतंकी संगठन की नजरों में आने के बाद आरोपी बिट्टू बजरंगी पर लगातार जान का खतरा बना हुआ है।
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नूंह हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी का केस अदालत में अधिवक्ता एलएन पाराशर लड़ रहे हैं। आरोपी के खिलाफ नूंह सदर थाने में कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जिसमें पिछले दिनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलएन पाराशर ने नूंह अदालत पहुंचकर बिट्टू बजरंगी की जमानत अर्जी लगाई थी। 
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जिसे अदालत ने मंजूर कर आरोपी को बेल दे दी थी। पाराशर ने बताया की बिट्टू बजरंगी की नूंह सदर थाने में दर्ज केस ट्रांसफर की याचिका दायर करेंगे। उकेस ट्रांसफर याचिका के साथ वह आरोपी को सुरक्षा मुहिया करने के लिए भी हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
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आपको बता दें कि नूंह हिंसा के आरोपी गोरक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी को नूंह की अतिरिक्त सेशन कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। फरीदाबाद की नीमका जेल में आरोपी को 15 अगस्त को बंद किया गया था। 30 अगस्त की देर शाम आरोपी को रिहा भी कर दिया गया।

बुधवार को फरीदाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एलएन पाराशर बिट्टू की पैरवी करने नूंह पहुंचे। अतिरिक्त सेशन जज संदीप दुग्गल की अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों ने जमानत पर दलीलें दीं। इसके बाद अतिरिक्त सेशन जज ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। 

 

पाराशर ने बताया कि परिजनों ने पैसे जमा करा दिए हैं। बता दें कि 31 जुलाई को ब्रज मंडल यात्रा के दौरान नूंह हिंसा में सदर थाने में केस दर्ज हुआ था। इसमें बिट्टू को मुख्य आरोपी बनाया गया था। बिट्टू पर सरकारी काम में बाधा डालने समेत लूट जैसी संगीत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे पहले एलएन पाराशर ने जमानत याचिका 25 अगस्त को लगाई थी, लेकिन सुनवाई से पहले वापस ले ली थी।

फरीदाबाद में चार केस दर्ज
पुलिस के मुताबिक, ब्रजमंडल यात्रा से पहले बिट्टू ने कई भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर डाले थे। इस मामले में डबुआ थाने में केस दर्ज हुआ था। हालांकि उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था। तीन जुलाई को धौज इलाके में धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में पुलिस ने सात नामजद सहित करीब 40 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। 

 

इसके बाद बिटटू ने फेसबुक पर लाइव आकर दूसरे समुदाय के लिए भड़काऊ बातें कही थीं। इसके बाद सारन थाना पुलिस ने एक और केस दर्ज किया था। इससे पहले मुजेसर थाना पुलिस ने भी इन्हीं धाराओं में केस दर्ज किया था।

 

12 साल पहले आया था फरीदाबाद
बिट्टू 30 साल पहले ओखला, दिल्ली में रहकर सब्जी बेचता था। फरीदाबाद आने के बाद भी कुछ वर्षों तक सब्जी बेची और ऑटो चलाया। इस दौरान धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों में जाता रहा। 

 

बिट्टू हिंदू नेता के रूप में खुद को शहर में स्थापित करना चाहता था। 10-12 साल पहले उसने गाजीपुर से पर्वतिया कॉलोनी स्थित चाचा चौक पर 80 गज का एक प्लॉट खरीदकर मकान बना लिया। बिट्टू को वेट लिफ्टिंग का भी शौक है।
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