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‘उपभोक्ता मामले की शिकायत के लिए वकील की जरूरत नहीं’

Sat, 26 Dec 2020 10:50 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Dec 2020 10:50 PM IST
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'No lawyer needed for consumer case complaint'
फरीदाबाद। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के नियंत्रक केके गोयल ने उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय उपभोक्ता कानून के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उपभोक्ता हितों के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, लेकिन जागरूक नागरिक ही अपने अधिकारों का लाभ ले सकता है। इन कानूनों का लाभ उठाएं। उपभोक्ता एक करोड़ रुपये से संबंधी मामलों की शिकायत जिला स्तर पर, एक से दस करोड़ रुपये के मामलों की शिकायत राज्य स्तर पर व उससे अधिक आर्थिक लेनदेन व संबंधित मामलों की शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार के वकील की जरूरत नहीं है।
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एनआईटी स्थित सहायक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय में राष्ट्रीय उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी (आईएसआई) प्रवीण खन्ना, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रदीप बंसल और जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक केके गोयल मुख्य अतिथि रहे।
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कोषाध्यक्ष प्रदीप बंसल बताया कि सभी नागरिक किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं। कोई वस्तु उपभोक्ता है कोई सेवा उपभोक्ता, इसलिए वस्तु अथवा सेवा में होने वाली किसी भी धोखाधड़ी के संबंध में कार्रवाई उपभोक्ता अधिकार मामलों के अधीन है। ब्यूरो
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