फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   NAAC issues show cause notice to Al-Falah University

Faridabad News: एनएएसी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी को भेजा कारण बताओ नोटिस

Fri, 14 Nov 2025 12:14 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 14 Nov 2025 12:14 AM IST
विज्ञापन
NAAC issues show cause notice to Al-Falah University
वेबसाइट पर गलत मान्यता दिखाने का आरोप
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। दिल्ली धमाके के मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर डॉ. उमर का नाम सामने आने के बाद से हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एनएएसी ने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर झूठी जानकारी देकर आमजन, अभिभावकों और छात्रों को गुमराह किया है।

एनएएसी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ने यह दर्शाया कि उसे परिषद से मान्यता प्राप्त है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसकी मान्यता की अवधि कई वर्ष पहले समाप्त हो चुकी है। परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है कि क्यों उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न की जाए और क्यों उसे भविष्य के मूल्यांकन से अयोग्य घोषित न किया जाए।
विज्ञापन


मान्यता की अवधि खत्म होने के बाद भी दिखाई सक्रिय

एनएएसी के अनुसार, अल-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को 23 मार्च 2013 से 22 मार्च 2018 तक 4 में से 3.08 सीजीपीए के साथ ग्रेड ए मान्यता प्राप्त थी। इसी तरह, अल-फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत आने वाले टीचर एजुकेशन विभाग को 27 मार्च 2011 से 26 मार्च 2016 तक एनएएसी की मान्यता मिली थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने दोबारा प्रत्यायन के लिए आवेदन नहीं किया, लेकिन वेबसाइट पर पुरानी मान्यता को सक्रिय दिखाकर लोगों को गुमराह किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


वेबसाइट बंद, एआईयू ने सदस्यता भी रद्द की

मामला सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट प्रशासन की ओर से बंद कर दी गई है। वहीं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) ने भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी है।


राज्य सरकार से मिली थी विश्वविद्यालय की मान्यता

गौरतलब है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की स्थापना हरियाणा विधानसभा की ओर से पारित विशेष अधिनियम के तहत की गई थी। वर्ष 2014 में प्रदेश सरकार ने इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया और 2015 में इसे यूजीसी अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत मान्यता प्राप्त हुई, जिससे इसे डिग्री प्रदान करने का कानूनी अधिकार मिला। फिलहाल एनएएसी ने यूजीसी और मानव संसाधन मंत्रालय से भी यूनिवर्सिटी की मान्यता वापस लेने की सिफारिश करने की चेतावनी दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed