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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Man sentenced to 10 years' imprisonment and a fine of Rs 2 lakh for raping a teenager, duping people of Rs 10.68 lakh

Faridabad News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद और दो लाख जुर्माना

Wed, 25 Feb 2026 11:45 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Feb 2026 11:45 PM IST
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Man sentenced to 10 years' imprisonment and a fine of Rs 2 lakh for raping a teenager, duping people of Rs 10.68 lakh
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक फुटेला की अदालत ने नाबालिग किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी गुलशन को दोषी करार देते हुए दस साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह पूरा मामला साल 2020 का है, जब कोतवाली थाने में किशोरी के पिता ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी।


पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी नौवीं कक्षा में पढ़ती थी। घटना वाले दिन वह स्कूल की ड्रेस पहनकर घर से निकली थी, लेकिन जब शाम तक वापस नहीं आई तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। छानबीन में पता चला कि इंदिरा कॉलोनी सेक्टर-7 का रहने वाला गुलशन उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोरी को आरोपी के कब्जे से छुड़ाया और गुलशन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच के दौरान किशोरी ने बयान दिया कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर में दुष्कर्म की धाराएं भी जोड़ दी। पिछले छह साल से यह मामला अदालत में चल रहा था। बुधवार को सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।
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