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खोरी विस्थापितों को कल मिलेंगे फ्लैट
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फरीदाबाद। खोरी गांव से विस्थापित पात्रों को 30 अप्रैल को फ्लैट मिल जाएंगे। इसके लिए नगर निगम ने करीब 800 फ्लैट ठीक करा लिए हैं। नगर निगम को 1009 पात्रों को 30 अप्रैल तक फ्लैट उपलब्ध कराने हैं।
नगर निगम के अधीक्षण अभियंता ओेमवीर सिंह ने बताया कि डबुआ कॉलोनी के ईडब्ल्यूएस फ्लैट को ठीक कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक करीब 800 फ्लैटों को ठीक कराया जा चुका है। फ्लैट में खिड़की, दरवाजे, टाइल्स समेत अन्य कार्य कराया गया है। सिंह ने बताया कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट परिसर को साफ कराया गया है। अब 30 अप्रैल को पात्रों को फ्लैट देेने की तैयारी है। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं। वहीं, 20 अप्रैल को 1009 पात्रों को ड्रॉ के माध्यम से फ्लैट अलॉट कर दिया गया था। उन्हें अलॉटमेंट लेटर दिया जा रहा है। वरिष्ठ वास्तुकार बीएस ढिल्लो ने बताया कि रोज 150 लोगों को अलॉटमेंट लेटर देने के लिए बुलाया जा रहा है। जरूरी कागजात दिखाने के बाद फ्लैट के कागजात दिए जा रहे हैं।
क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले साल जून में खोरी गांव में नगर निगम ने अवैैध निर्माणों पर कार्रवाई की थी। इस दौरान करीब 10 हजार मकानों को तोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव के विस्थापितों को फ्लैट देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद हरियाणा सरकार ने पुनर्वास पॉलिसी बनाई। इसको लेकर करीब छह हजार से अधिक लोगों ने फ्लैट पाने के लिए आवेदन किया। निगम डबुआ कॉलोनी व बापूनगर में बने जर्जर ईडब्ल्यूएस फ्लैट ठीक कराकर देगा। पात्रों को 30 अप्रैल तक फ्लैट दिए जाने हैं। इसके लिए एक एजेंसी को काम दिया गया है।
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नगर निगम के अधीक्षण अभियंता ओेमवीर सिंह ने बताया कि डबुआ कॉलोनी के ईडब्ल्यूएस फ्लैट को ठीक कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक करीब 800 फ्लैटों को ठीक कराया जा चुका है। फ्लैट में खिड़की, दरवाजे, टाइल्स समेत अन्य कार्य कराया गया है। सिंह ने बताया कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट परिसर को साफ कराया गया है। अब 30 अप्रैल को पात्रों को फ्लैट देेने की तैयारी है। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं। वहीं, 20 अप्रैल को 1009 पात्रों को ड्रॉ के माध्यम से फ्लैट अलॉट कर दिया गया था। उन्हें अलॉटमेंट लेटर दिया जा रहा है। वरिष्ठ वास्तुकार बीएस ढिल्लो ने बताया कि रोज 150 लोगों को अलॉटमेंट लेटर देने के लिए बुलाया जा रहा है। जरूरी कागजात दिखाने के बाद फ्लैट के कागजात दिए जा रहे हैं।
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क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले साल जून में खोरी गांव में नगर निगम ने अवैैध निर्माणों पर कार्रवाई की थी। इस दौरान करीब 10 हजार मकानों को तोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव के विस्थापितों को फ्लैट देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद हरियाणा सरकार ने पुनर्वास पॉलिसी बनाई। इसको लेकर करीब छह हजार से अधिक लोगों ने फ्लैट पाने के लिए आवेदन किया। निगम डबुआ कॉलोनी व बापूनगर में बने जर्जर ईडब्ल्यूएस फ्लैट ठीक कराकर देगा। पात्रों को 30 अप्रैल तक फ्लैट दिए जाने हैं। इसके लिए एक एजेंसी को काम दिया गया है।
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