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कर नहीं चुकाने पर बड़े बकायेदारों की संपत्ति होगी सील, निगम ने 20 हजार लोगों को भेजा था नोटिस, फिर भी नहीं कर रहे जमा
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फरीदाबाद। नगर निगम की ओर से संपत्तिकर के बड़े बकाएदारों को 15 दिन पहले नोटिस भेज दिया गया था, फिर भी काफी लोगों ने अब तक कर नहीं जमा करवाया है। अब निगम प्रशासन ऐसे लोगों की संपत्ति सील करने की तैयारी कर रहा है।
निगम पिछले साल से ही संपत्तिकर वसूली पर जोर दे रहा है। इसके लिए सीलिंग कार्रवाई के साथ-साथ लोगों को संपत्तिकर देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। निगम सरकार की ओर से कर पर मिल रहे छूट की जानकारी भी दे रहा है, जिससे लोग योजना का लाभ उठाकर 31 मार्च तक संपत्तिकर जमा करा सकें। साल 2007 सर्वे के अनुसार, निगम क्षेत्र में 2.5 लाख प्रॉपर्टी हैं। इस वित्त वर्ष में अब 20 दिन ही बचे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स शाखा के सभी क्लर्क को प्रमुख बकायेदारों से जल्द पैसे जमा करवाने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर भवनों की सील करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश हैं। निगम ने करीब 20 हजार बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजे हैं। इनके पास 50 हजार से ज्यादा कर बकाया है। बता दें कि प्रदेश सकार बकाया संपत्तिकर पर ब्याज की छूट दे रहा है। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष के टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी गई है। यह छूट मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च तक ही है।
ऑनलाइन जमा करें कर
क्षेत्रीय कराधान अधिकारी (मुख्यालय) विजय सिंह ने बताया कि सरकार कर में छूट दे रही है। सरकार साल 2010-2011 से 2020-21 तक के संपत्तिकर मेें ब्याज की एक मुश्त छूट दे रही है। 31 मार्च के बाद 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज पर ब्याज वसूला जाएगा। संपत्तिकर https://online.ulbharyana.gov.in/eforms/PropertyTax.aspx पर जमा करवाएं।
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निगम पिछले साल से ही संपत्तिकर वसूली पर जोर दे रहा है। इसके लिए सीलिंग कार्रवाई के साथ-साथ लोगों को संपत्तिकर देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। निगम सरकार की ओर से कर पर मिल रहे छूट की जानकारी भी दे रहा है, जिससे लोग योजना का लाभ उठाकर 31 मार्च तक संपत्तिकर जमा करा सकें। साल 2007 सर्वे के अनुसार, निगम क्षेत्र में 2.5 लाख प्रॉपर्टी हैं। इस वित्त वर्ष में अब 20 दिन ही बचे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स शाखा के सभी क्लर्क को प्रमुख बकायेदारों से जल्द पैसे जमा करवाने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर भवनों की सील करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश हैं। निगम ने करीब 20 हजार बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजे हैं। इनके पास 50 हजार से ज्यादा कर बकाया है। बता दें कि प्रदेश सकार बकाया संपत्तिकर पर ब्याज की छूट दे रहा है। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष के टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी गई है। यह छूट मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च तक ही है।
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क्षेत्रीय कराधान अधिकारी (मुख्यालय) विजय सिंह ने बताया कि सरकार कर में छूट दे रही है। सरकार साल 2010-2011 से 2020-21 तक के संपत्तिकर मेें ब्याज की एक मुश्त छूट दे रही है। 31 मार्च के बाद 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज पर ब्याज वसूला जाएगा। संपत्तिकर https://online.ulbharyana.gov.in/eforms/PropertyTax.aspx पर जमा करवाएं।
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