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जब चौंक गए डिप्टी सीएम चौटाला: शिकायती बोला- साहब...आप जहां बैठे हैं, इस भवन का भी नहीं है अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र

Fri, 21 Jan 2022 05:24 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 21 Jan 2022 05:24 PM IST
सार

डिप्टी सीएम ने एक-एक कर परिवादियों की शिकायत पर की गई जांच व आगे की कार्रवाई का ब्योरा दिया। दो तीन मामले को मौके पर ही निपटाया गया।

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Haryana deputy CM shocked when heard from a complainant that faridabad PWD building where he sitting do not have fire NOC certificate
दुष्यंत चौटाला - फोटो : File

विस्तार

साहब...आप जहां अभी बैठे हैं, इस भवन का भी अग्निशमन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। अगर इस समय आग लग जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आपदा से बचाव के लिए क्या व्यवस्था है, अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं है। छह मंजिला लघु सचिवालय में तो स्थिति और भी भयावह है। यह कहना था सेक्टर-12 स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सभागार में सेक्टर-9 निवासी आरपी शर्मा नामक एक परिवादी का। उनकी बात सुन उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चौंक गए।

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चौटाला ने नराजगी जाहिर करते हुए सभी विभागों से एक महीने के अंदर अग्निशमन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि जो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेंगे, एक महीने बाद उनके विभाग व कार्यालय को सील कर दिया जाएगा। इस तरह से शुक्रवार को जिला परिवेदना एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में 17 मामलों पर सुनवाई की गई। इसमें कई लोगों को अगली तारीख दी गई है।
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फरीदाबाद सेक्टर-12 स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सभागार में आयोजित जिला परिवेदना एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने एक-एक कर परिवादियों की शिकायत पर की गई जांच व आगे की कार्रवाई का ब्योरा दिया। दो तीन मामले को मौके पर ही निपटाया गया। जबकि बाकी को अगले महीने 22 फरवरी को आयोजित होने वाली बैठक में सुनवाई का समय दिया गया।
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निदेशालय नहीं मान रहे शिक्षा विभाग की मांग 
बैठक में कौराली स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के जर्जर भवनों को लेकर परिवादी अजय ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग की मांग को शिक्षा निदेशालय नहीं मान रहा है। इससे कौराली स्थित स्कूल की हालत जर्जर है। स्कूल के भवनों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि परिवादी की शिकायत पर उप-मुख्यमंत्री ने जरूरी कार्रवाई के आदेश दिए।

इन प्रमुख शिकायतों का भी हुआ निस्तारण 
केस 1: दिल्ली के राजौरी गार्डन निवासी आरसी भाटिया की नवीन सहकारी हाउस बिल्डिंग सोसायटी को लेकर शिकायत उप-मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त उपायुक्त को प्रशासक प्रत्येक माह में स्थिति प्रतिनिधि देने के आदेश दिए। बिरमा देवी के द्वारा ढाई लाख रुपये न लौटाने की शिकायत पर एक महीने में परिवादी को पैसे दिलाने के आदेश दिए।

केस 2: दयालबाग कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अजय सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि कुछ लोगों ने हाउसिंग सोसायटी की पार्किंग में मकान व दुकानें बना ली हैं। उप-मुख्यमंत्री ने इस पर जिला शहरी परियोजना अधिकारी को जरूरी कार्रवाई के आदेश दिए।


केस-3: एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा द्वारा सड़क निर्माण को लेकर रखी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चंडीगढ़ में आकर उनसे सड़क बनवाने की मंजूरी लें। खेड़ी कलां गांव निवासी कृपाल की जमीन संबंधी शिकायत पर अगली बैठक में बीपीटीपी के पदाधिकारियों को बुलाने के आदेश दिए। धौज गांव निवासी मुस्लिम खान की शिकाय पर पंचायत विभाग को परिवादी के बताए जगह पर पौधा लगाने के आदेश दिए।

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