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Faridabad News: हत्या के प्रयास में चार दोषियों को 10-10 साल का कारावास

Sat, 06 Jun 2026 02:03 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jun 2026 02:03 AM IST
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Four convicted for attempt to murder, sentenced to 10 years imprisonment each
अस्पताल के बाहर युवक पर हथौड़े और रॉड से किया था हमला, बीपीटीपी थाना में दर्ज हुआ था मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला चार जून को सुनाया। मामला थाना बीपीटीपी में 30 मई 2024 को दर्ज एफआईआर से संबंधित है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ धारा 148, 149, 341, 323, 325, 427, 506 और 307 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोषियों की पहचान गांव अटाली निवासी ईश्वर, गांव मच्छगर निवासी प्रीतम, गांव गाठी पट्टी, होडल निवासी योगेश उर्फ बब्बू और आर्य नगर बल्लभगढ़ निवासी प्रशांत उर्फ पुनीत के रूप में हुई है। अदालत ने 1 जून को चारों को दोषी करार दिया था, जबकि सजा पर अंतिम आदेश चार जून को जारी किया गया।


मामले के अनुसार शिकायतकर्ता गजेंद्र निवासी गांव अटाली ने पुलिस को 30 मई 2024 में दी शिकायत में बताया था कि उसका बेटा मनोज अस्पताल से बाहर निकला था। इसी दौरान दो कारों में सवार कई युवकों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। आरोपियों ने कार के शीशे तोड़ दिए और मनोज को जबरन बाहर खींच लिया। इसके बाद उस पर हथौड़े और रॉड से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शिकायत में ईश्वर, प्रीतम और योगेश उर्फ बब्बू के नाम शामिल किए गए थे। पुलिस जांच के बाद अन्य आरोपियों को भी मामले में शामिल किया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चारों दोषियों को संबंधित धाराओं के तहत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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