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युवक की हत्या के जुर्म में सरपंच के परिवार के पांच सदस्य दोषी करार-

Mon, 09 Aug 2021 10:39 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Aug 2021 10:39 PM IST
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Five members of former sarpanch's family convicted for murder
फरीदाबाद। थाना धौज इलाके के गांव आलमपुर (केस के समय थाना 58) में पांच साल पहले उमर सैद नाम के युवक की ईद के दिन लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की अदालत ने पूर्व सरपंच के परिवार के पांच लोगों को दोषी करार दिया है।
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दोषियों में गांव आलमपुर की निवर्तमान सरपंच के ससुर सब्बीर व परिवार के सदस्य तैय्यब, सद्दीक, जुनैद और आजाद खान शामिल हैं। 11 अगस्त को दोषियों की सजा पर बहस होगी। सात जुलाई 2016 को मृतक उमर के चाचा आजाद की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आजाद ने शिकायत दी थी कि सब्बीर सहित अन्य दोषी गांव में गुंडागर्दी करते थे। इस बात का उमर सैद विरोध करता था। इस बात से सभी उससे नाराजगी रखते थे।
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सात जुलाई 2016 को सभी ईद की नमाज के लिए ईदगाह जा रहे थे। रास्ते में सब्बीर, तैय्यब, सद्दीक, जुनैद, आजाद खान सहित अन्य ने उमर सैद को घेरकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बीच बचाव करने वालों को भी हमलावरों ने बुरी तरह से पीटा। घटना में उमर बुरी तरह से घायल हो गया था। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीन दिन के इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। सोमवार को पांच लोगों को दोषी करार कर दिया गया।
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