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Faridabad News: नौ मार्च तक दर्ज कराएं दावा और आपत्ति
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फरीदाबाद। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने फरीदाबाद के विभिन्न विकास खंडों की ग्राम पंचायतों के लिए प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रकाशन कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि इन सूचियों को दो मार्च 2026 को सार्वजनिक कर दिया गया है।
मतदाता अब अपने नाम की जांच संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय या खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) के कार्यालय में जाकर कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा जारी विवरण के अनुसार, एसडीएम बड़खल त्रिलोक चंद ने खंड फरीदाबाद की ग्राम पंचायत भसकौला, एसडीएम फरीदाबाद अमित कुमार ने खंड तिगांव की ग्राम पंचायत साहुपुरा खादर व फत्तुपुरा, और एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज ने खंड बल्लभगढ़ की ग्राम पंचायत डीग, फतेहपुर बिल्लौच व जखोपुर की सूचियां जारी की हैं। ये सूचियां 12 सितंबर 2024 की विधानसभा मतदाता सूची के आधार पर तैयार की गई हैं। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि किसी नागरिक को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या किसी भी प्रकार के संशोधन को लेकर आपत्ति है, तो वह नौ मार्च 2026 की दोपहर तीन बजे तक अपना लिखित आवेदन संबंधित अधिकारी के पास जमा करा सकता है। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी दावे या आपत्ति पर प्रशासन द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यह प्रक्रिया हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8(4) के तहत संचालित की जा रही है। संवाद
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मतदाता अब अपने नाम की जांच संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय या खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) के कार्यालय में जाकर कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा जारी विवरण के अनुसार, एसडीएम बड़खल त्रिलोक चंद ने खंड फरीदाबाद की ग्राम पंचायत भसकौला, एसडीएम फरीदाबाद अमित कुमार ने खंड तिगांव की ग्राम पंचायत साहुपुरा खादर व फत्तुपुरा, और एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज ने खंड बल्लभगढ़ की ग्राम पंचायत डीग, फतेहपुर बिल्लौच व जखोपुर की सूचियां जारी की हैं। ये सूचियां 12 सितंबर 2024 की विधानसभा मतदाता सूची के आधार पर तैयार की गई हैं। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि किसी नागरिक को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या किसी भी प्रकार के संशोधन को लेकर आपत्ति है, तो वह नौ मार्च 2026 की दोपहर तीन बजे तक अपना लिखित आवेदन संबंधित अधिकारी के पास जमा करा सकता है। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी दावे या आपत्ति पर प्रशासन द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यह प्रक्रिया हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8(4) के तहत संचालित की जा रही है। संवाद
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