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Faridabad News: संपत्ति के लिए ससुर की हत्या, बहू और उसका प्रेमी दोषी करार
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खाने में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश किया, फिर प्रेमी ने गोली मारकर की थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। बल्लभगढ़ की फ्रेंड्स कॉलोनी में संपत्ति के बंटवारे को लेकर ससुर की हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने बहू गीता और उसके प्रेमी दलीप उर्फ सैंडी उर्फ कालिया को दोषी करार दिया है। अदालत के अनुसार, 20 जनवरी 2022 की रात गीता ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर अपने ससुर भरत सिंह भाटी को खिलाई थीं।
इसके बाद उसके प्रेमी सैंडी ने देशी पिस्तौल से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। अदालत 22 अक्तूबर को दोनों को सजा सुनाएगी। अदालत में दायर याचिका के अनुसार, भरत सिंह भाटी फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते थे। उनका विनोद नाम का सौतेला बेटा था, जिसकी पत्नी गीता थी। भरत सिंह के बेटे सूरज की 20 जनवरी 2021 को ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। इसके बाद सूरज की पत्नी अपने बेटे-बेटी को लेकर मायके चली गई थी। संपत्ति भरत सिंह के नाम थी। आरोप के मुताबिक, गीता संपत्ति अपने नाम कराना चाहती थी और इसके लिए ससुर पर दबाव बना रही थी। जब भरत सिंह नहीं माने तो उसने उनकी हत्या की साजिश रची।
देशी पिस्तौल खरीदने के लिए दिए थे चार हजार रुपये
गुरुग्राम निवासी दलीप उर्फ सैंडी उर्फ कालिया से गीता की करीब 6-7 साल से जान-पहचान थी। वह उसका प्रेमी था। सैंडी पहले भी जेल में सजा काट चुका था और उसके खिलाफ हत्या के कई मामले दर्ज थे। गीता ने उसकी जमानत कराने में भी मदद की थी। आरोप के मुताबिक, ससुर की हत्या की साजिश के तहत गीता ने देशी पिस्तौल खरीदने के लिए सैंडी को 4 हजार रुपये दिए थे। सैंडी ने गीता को पिस्तौल, दो कारतूस और नींद की गोलियां दी थीं।
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हत्या के बाद बदरपुर बॉर्डर पर रहने लगे थे दोनों
20 जनवरी 2022 की रात गीता ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर भरत सिंह को खिला दीं। इसके बाद उसने सैंडी को घर बुलाया। आरोप है कि सैंडी ने भरत सिंह को गोली मार दी। वारदात के बाद दोनों मौके से भाग गए और बदरपुर बॉर्डर पर किराये का कमरा लेकर रहने लगे। मामले की जांच क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सौंपी गई थी। टीम ने पहले गीता को बदरपुर से गिरफ्तार किया और बाद में सैंडी को भी पकड़ लिया। इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन था। अब अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए 22 अक्तूबर को सजा सुनाने का निर्णय लिया है। पुलिस को दोनों दोषियों को सजा के दिन अदालत में पेश करने के आदेश दिए गए हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। बल्लभगढ़ की फ्रेंड्स कॉलोनी में संपत्ति के बंटवारे को लेकर ससुर की हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने बहू गीता और उसके प्रेमी दलीप उर्फ सैंडी उर्फ कालिया को दोषी करार दिया है। अदालत के अनुसार, 20 जनवरी 2022 की रात गीता ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर अपने ससुर भरत सिंह भाटी को खिलाई थीं।
इसके बाद उसके प्रेमी सैंडी ने देशी पिस्तौल से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। अदालत 22 अक्तूबर को दोनों को सजा सुनाएगी। अदालत में दायर याचिका के अनुसार, भरत सिंह भाटी फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते थे। उनका विनोद नाम का सौतेला बेटा था, जिसकी पत्नी गीता थी। भरत सिंह के बेटे सूरज की 20 जनवरी 2021 को ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। इसके बाद सूरज की पत्नी अपने बेटे-बेटी को लेकर मायके चली गई थी। संपत्ति भरत सिंह के नाम थी। आरोप के मुताबिक, गीता संपत्ति अपने नाम कराना चाहती थी और इसके लिए ससुर पर दबाव बना रही थी। जब भरत सिंह नहीं माने तो उसने उनकी हत्या की साजिश रची।
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देशी पिस्तौल खरीदने के लिए दिए थे चार हजार रुपये
गुरुग्राम निवासी दलीप उर्फ सैंडी उर्फ कालिया से गीता की करीब 6-7 साल से जान-पहचान थी। वह उसका प्रेमी था। सैंडी पहले भी जेल में सजा काट चुका था और उसके खिलाफ हत्या के कई मामले दर्ज थे। गीता ने उसकी जमानत कराने में भी मदद की थी। आरोप के मुताबिक, ससुर की हत्या की साजिश के तहत गीता ने देशी पिस्तौल खरीदने के लिए सैंडी को 4 हजार रुपये दिए थे। सैंडी ने गीता को पिस्तौल, दो कारतूस और नींद की गोलियां दी थीं।
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हत्या के बाद बदरपुर बॉर्डर पर रहने लगे थे दोनों
20 जनवरी 2022 की रात गीता ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर भरत सिंह को खिला दीं। इसके बाद उसने सैंडी को घर बुलाया। आरोप है कि सैंडी ने भरत सिंह को गोली मार दी। वारदात के बाद दोनों मौके से भाग गए और बदरपुर बॉर्डर पर किराये का कमरा लेकर रहने लगे। मामले की जांच क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सौंपी गई थी। टीम ने पहले गीता को बदरपुर से गिरफ्तार किया और बाद में सैंडी को भी पकड़ लिया। इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन था। अब अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए 22 अक्तूबर को सजा सुनाने का निर्णय लिया है। पुलिस को दोनों दोषियों को सजा के दिन अदालत में पेश करने के आदेश दिए गए हैं।