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Faridabad News: चाकू से चोट पहुंचाने के स्पष्ट आरोप,जमानत याचिका खारिज
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चाकू से चोट पहुंचाने के स्पष्ट आरोप,जमानत याचिका खारिज
अदालत ने कहा- आरोपी के खिलाफ दो अन्य मामले भी दर्ज, गवाहों को प्रभावित करने और फरार होने की आशंका
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। चाकू से शिकायतकर्ता को चोट पहुंचाने के स्पष्ट आरोपों और आरोपी के खिलाफ दो अन्य मामले दर्ज होने को देखते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकश गुप्ता की अदालत ने हिफजान की दूसरी नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि पहली जमानत अर्जी खारिज होने के बाद परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
अदालत के अनुसार, शिकायतकर्ता अकीलम ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि 26 मार्च 2026 की रात करीब 9 बजे दवा लेकर लौटते समय आरोपी और उसके साथ मौजूद किशोर ने उसे रोका। आरोप है कि हिफजान ने चाकू से उसकी छाती के पास वार किया। शिकायतकर्ता वहां से बचकर सुनार की दुकान में पहुंचा तो आरोपी ने वहां भी चाकू से चोट पहुंचाई।
अदालत ने दर्ज किया कि वारदात में इस्तेमाल चाकू आरोपी की निशानदेही पर बरामद किया गया। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी के खिलाफ 2 अन्य मामले दर्ज हैं। पहली जमानत अर्जी 22 अप्रैल को खारिज हो चुकी है और उसके बाद शिकायतकर्ता व अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज नहीं हुए हैं। अदालत ने कहा कि गवाहों को प्रभावित या धमकाने और आरोपी के फरार होने की आशंका अभी बनी हुई है। इन परिस्थितियों में अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी।
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सचिन कुमार
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अदालत ने कहा- आरोपी के खिलाफ दो अन्य मामले भी दर्ज, गवाहों को प्रभावित करने और फरार होने की आशंका
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। चाकू से शिकायतकर्ता को चोट पहुंचाने के स्पष्ट आरोपों और आरोपी के खिलाफ दो अन्य मामले दर्ज होने को देखते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकश गुप्ता की अदालत ने हिफजान की दूसरी नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि पहली जमानत अर्जी खारिज होने के बाद परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
अदालत के अनुसार, शिकायतकर्ता अकीलम ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि 26 मार्च 2026 की रात करीब 9 बजे दवा लेकर लौटते समय आरोपी और उसके साथ मौजूद किशोर ने उसे रोका। आरोप है कि हिफजान ने चाकू से उसकी छाती के पास वार किया। शिकायतकर्ता वहां से बचकर सुनार की दुकान में पहुंचा तो आरोपी ने वहां भी चाकू से चोट पहुंचाई।
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अदालत ने दर्ज किया कि वारदात में इस्तेमाल चाकू आरोपी की निशानदेही पर बरामद किया गया। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी के खिलाफ 2 अन्य मामले दर्ज हैं। पहली जमानत अर्जी 22 अप्रैल को खारिज हो चुकी है और उसके बाद शिकायतकर्ता व अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज नहीं हुए हैं। अदालत ने कहा कि गवाहों को प्रभावित या धमकाने और आरोपी के फरार होने की आशंका अभी बनी हुई है। इन परिस्थितियों में अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी।
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सचिन कुमार