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आशियाना टूटने का डर: खोरी गांव में अवैध मकानों पर आज चल सकता है बुलडोजर, सुरक्षा बल अलर्ट

Wed, 07 Jul 2021 04:34 AM IST
नोएडा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदाबाद Published by: नोएडा ब्यूरो Updated Wed, 07 Jul 2021 04:34 AM IST
सार

डीसीपी एनआईटी ने डॉ. अंशु सिंगला ने कहा कि फरीदाबाद पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी तरह से कानून व्यवस्था भंग नही होने देंगे। जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एमसीएफ द्वारा तोड़ा जाएगा।

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Bulldozers can run on illegal houses in Khori today
खोरी गांव के लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए - फोटो : amar ujala

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को गांव खोरी में बने अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इसको लेकर पुलिस विभाग ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी व सशस्त्र सीमा बल व निगम अधिकारियों के साथ बैठक की।

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इस दौरान दिल्ली पुलिस और आईटीबीपी के भी जवानों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तोड़फोड़ के लिए पुलिस की तरफ से डीसीपी एनआईटी अंशु सिंगला को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। उनके साथ दो अन्य डीसीपी, 14 एसीपी, 50 इंस्पेक्टर, 10 सब-इंस्पेक्टर व करीब 3000 पुलिस व आरएएफ के जवानों को तोड़फोड़ के दौरान तैनात किया जाएगा।
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डीसीपी एनआईटी ने डॉ. अंशु सिंगला ने कहा कि फरीदाबाद पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी तरह से कानून व्यवस्था भंग नही होने देंगे। जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एमसीएफ द्वारा तोड़ा जाएगा। जिसके लिए पुलिस एमसीफ को उचित सुरक्षा मुहैया कराएगी। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी के द्वारा बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटेगी।
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वहीं, निगमायुक्त ने मंगलवार को दल बल के साथ खोरी गांव में जायजा लिया और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुल छह सप्ताह में कार्रवाई कर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया था। बुधवार को कोर्ट के आदेश जारी हुए पूरे एक माह बीत चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सात जून को फैसला सुनाया था।

मंगलवार सुबह करीब छह बजे निगमायुक्त अपनी टीम के साथ खोरी गांव पहुंची। वहां मौके पर पहुंचकर अब तक की सर्वे रिपोर्ट व वास्तविक स्थिति के आधार पर जायजा लिया।

कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में सहयोग करें
निगमायुक्त डॉ. गरिमा मित्तल ने कहा कि खोरी क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की जल्द ही अनुपालना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी नागरिकों से भी अपील की गई है कि वह कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में सहयोग करें। उन्होंने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि खोरी वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। छह सप्ताह के अंदर हमें निर्देशों का पालन करना है।


इस दौरान उन्होंने सभी प्रशासनिक तैयारियों को लेकर अधिकारियों से बातचीत की और कहा कि जल्द ही होने वाली कार्रवाई को लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पूर्ण तालमेल के साथ काम करें। मीटिंग में डीसीपी एनआईटी डॉ. अंशु सिंगला, डीसीपी सेंट्रल मुकेश मल्होत्रा, एसडीएम बड़खल पंकज सेतिया, एसडीएम फरीदाबाद परमजीत सिंह चहल, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त जितेंद्र कुमार, अलका चौधरी सहित सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

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