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Faridabad News: बिट्टू बजरंगी के केस ट्रांसफर मामले में नहीं हो सकी सुनवाई
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नूंह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी का केस ट्रांसफर करवाने की हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। एडवोकेट एलएन पाराशर ने बताया कि हाईकोर्ट में वर्क सस्पेंड होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी और अब 2 नवंबर को सुनवाई होगी।
बता दें कि 31 जुलाई को हुए नूंह हिंसा में सदर थाना पुलिस ने बिट्टू बजरंगी के खिलाफ केस दर्ज है। इस पर 15 अगस्त को बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिट्टू बजरंगी 12 दिन बाद जमानत मिली थी। उसके बाद बिट्टू बजरंगी ने अपनी जान का खतरा बताते हुए मुकदमा नूंह जिला अदालत से फरीदाबाद जिला अदालत में ट्रांसफर करवाने के लिए गुहार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट लगाई थी। याचिका चंडीगढ़ में एडवोकेट पाराशर एवं बलजीत बेनीवाल द्वारा 21 सितंबर को लगवाई गई थी, इसमें याचिका पर सुनवाई की तारीख 27 सितंबर को थी।
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फरीदाबाद। नूंह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी का केस ट्रांसफर करवाने की हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। एडवोकेट एलएन पाराशर ने बताया कि हाईकोर्ट में वर्क सस्पेंड होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी और अब 2 नवंबर को सुनवाई होगी।
बता दें कि 31 जुलाई को हुए नूंह हिंसा में सदर थाना पुलिस ने बिट्टू बजरंगी के खिलाफ केस दर्ज है। इस पर 15 अगस्त को बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिट्टू बजरंगी 12 दिन बाद जमानत मिली थी। उसके बाद बिट्टू बजरंगी ने अपनी जान का खतरा बताते हुए मुकदमा नूंह जिला अदालत से फरीदाबाद जिला अदालत में ट्रांसफर करवाने के लिए गुहार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट लगाई थी। याचिका चंडीगढ़ में एडवोकेट पाराशर एवं बलजीत बेनीवाल द्वारा 21 सितंबर को लगवाई गई थी, इसमें याचिका पर सुनवाई की तारीख 27 सितंबर को थी।
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