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Faridabad News: जिले में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध
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जिलाधीश ने दिए आदेश, उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिलाधीश विक्रम सिंह ने वर्तमान आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिले में अगले आदेश तक मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी-ड्रोन) और कम उड़ान वाली वस्तुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान के साथ चल रहे विवाद के चलते जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।
जिलाधीश ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू कर दिया है। इसके मद्देनजर सैन्य प्रतिष्ठानों / सुविधाओं की परिधि से 3 किमी क्षेत्र में किसी भी तरह से आरपीएसएस (ड्रोन) नहीं उड़ाया जा सकता है। सैन्य गतिविधियां या अभ्यास वाले स्थानों पर आदेश लागू किए गए हैं। इसके लिए पहले स्थानीय सैन्य प्रतिष्ठान से मंजूरी लेना जरूरी होगा।
जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि एयर फोर्स स्टेशन फरीदाबाद और इसकी परिधि से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में यह आदेश लागू किया गया है। पूरे फरीदाबाद जिले में सभी प्रकार के ड्रोन कैमरा, ग्लाइडर और मानव रहित विमान प्रणाली (सुरक्षा उद्देश्य के लिए पुलिस विभाग/सीआईडी ड्रोन को छोड़कर) के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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फरीदाबाद। जिलाधीश विक्रम सिंह ने वर्तमान आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिले में अगले आदेश तक मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी-ड्रोन) और कम उड़ान वाली वस्तुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान के साथ चल रहे विवाद के चलते जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।
जिलाधीश ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू कर दिया है। इसके मद्देनजर सैन्य प्रतिष्ठानों / सुविधाओं की परिधि से 3 किमी क्षेत्र में किसी भी तरह से आरपीएसएस (ड्रोन) नहीं उड़ाया जा सकता है। सैन्य गतिविधियां या अभ्यास वाले स्थानों पर आदेश लागू किए गए हैं। इसके लिए पहले स्थानीय सैन्य प्रतिष्ठान से मंजूरी लेना जरूरी होगा।
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जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि एयर फोर्स स्टेशन फरीदाबाद और इसकी परिधि से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में यह आदेश लागू किया गया है। पूरे फरीदाबाद जिले में सभी प्रकार के ड्रोन कैमरा, ग्लाइडर और मानव रहित विमान प्रणाली (सुरक्षा उद्देश्य के लिए पुलिस विभाग/सीआईडी ड्रोन को छोड़कर) के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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