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Faridabad News: सड़क हादसे में घायल हुए ऑटो चालक को मिलेगा 17.19 लाख मुआवजा
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2020 में चाय पीने जा रहे चालक को स्कॉर्पियो ने मारी थी टक्कर
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पांच साल पहले बिलासपुर चौक पर स्कॉर्पियो की टक्कर से घायल हुए ऑटो चालक को 17.19 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। इस संबंध में मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पुनीत सहगल की अदालत ने आदेश दिया है।
नूंह के जौरासी गांव निवासी श्योचंद ने ट्रिब्यूनल में दायर की याचिका में बताया था कि वह 18 अक्तूबर 2020 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे बिलासपुर चौक के पास ऑटो को सड़क किनारे खड़ा करके चाय पीने जा रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी थी। वह सड़क पर गिरे और बेहोश हो गए। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने ट्रिब्यूनल में बताया कि वह ऑटो चलाकर महीने में 20 हजार रुपये कमाते थे। हादसे में उनके पैर की एक हड्डी टूट गई थी।
ट्रिब्यूनल ने माना कि गाड़ी चालक मनोज कुमार ने तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाई। उन्होंने आदेश दिया कि गाड़ी चालक, गाड़ी मालिक और बीमा कंपनी मिलकर याचिकाकर्ता को 17.19 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से दें। इस राशि पर ब्याज याचिका दायर करने की तिथि से देना होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पांच साल पहले बिलासपुर चौक पर स्कॉर्पियो की टक्कर से घायल हुए ऑटो चालक को 17.19 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। इस संबंध में मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पुनीत सहगल की अदालत ने आदेश दिया है।
नूंह के जौरासी गांव निवासी श्योचंद ने ट्रिब्यूनल में दायर की याचिका में बताया था कि वह 18 अक्तूबर 2020 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे बिलासपुर चौक के पास ऑटो को सड़क किनारे खड़ा करके चाय पीने जा रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी थी। वह सड़क पर गिरे और बेहोश हो गए। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने ट्रिब्यूनल में बताया कि वह ऑटो चलाकर महीने में 20 हजार रुपये कमाते थे। हादसे में उनके पैर की एक हड्डी टूट गई थी।
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ट्रिब्यूनल ने माना कि गाड़ी चालक मनोज कुमार ने तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाई। उन्होंने आदेश दिया कि गाड़ी चालक, गाड़ी मालिक और बीमा कंपनी मिलकर याचिकाकर्ता को 17.19 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से दें। इस राशि पर ब्याज याचिका दायर करने की तिथि से देना होगा।
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