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आर्यन मिश्रा हत्याकांड : 6 आरोपियों पर चार्ज फ्रेम, अब ट्रायल होगा शुरू
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27 नवंबर को अगली सुनवाई, गो तस्कर समझ की गई थी आर्यन की हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। गो-तस्कर समझ की गई 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या के मामले में सोमवार को जिला अदालत ने 6 आरोपियों पर चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। इनमें 5 आरोपियों अनिल कौशिक, वरूण, कृष्ण, सौरभ और आदेश पर हत्या समेत अन्य चार्ज लगाए गए हैं। वहीं पवन पर हथियार मुहैया कराने के चार्ज लगे हैं। मामले में अब ट्रायल शुरू होगा। अदालत ने केस में अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता पंकज पराशर ने बताया कि हमने अपने पक्ष में मजबूती से दलीलें रखी थीं। अदालत ने हमारी दलीलों और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद चार्ज फ्रेम करते हुए ट्रायल शुरू करने के आदेश दिए हैं। वहीं मृतक छात्र आर्यन मिश्रा के पिता सियानंद मिश्रा ने बताया कि अदालत में पिछली कई तारीख से बचाव पक्ष की दलीलें सुनकर उन्हें लग रहा था कि कहीं ट्रायल से पहले ही आरोपी छूट न जाए। अदालत के ट्रायल शुरू करने के आदेश से उन्हें उम्मीद है कि आरोपियों को जल्द सजा मिलेगी और उनके बेटे को न्याय मिलेगा।
हत्या की वारदात 23 अगस्त 2024 की देर रात हुई थी। केस दर्ज कर पुलिस जांच करते हुए कथित गोरक्षक अनिल कौशिक तक पहुंची और केस का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि आर्यन की हत्या मकान मालिक के बेटे की रंजिश वाले युवकों ने नहीं बल्कि कथित गोरक्षकों ने की थी। आरोपियों ने गोतस्करी के शक में कार का पीछा करते हुए गोलियां चलाना शुरू किया।
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कुल 5 आरोपियों अनिल कौशिक, वरूण, कृष्ण, सौरभ और आदेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हथियार मुहैया कराने वाले पवन को भी गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया। आर्यन मिश्रा हत्याकांड में फरीदाबाद पुलिस ने लिंचिंग की धारा में 26 नवंबर 2024 को चार्जशीट अदालत में पेश की थी। लगभग 600 पेज की चार्जशीट में पुलिस ने कुल 40 गवाह बनाए हैं। बाद में हत्याकांड में फरीदाबाद पुलिस ने अदालत से गुहार लगाकर लिंचिंग की धारा चार्जशीट से हटवा दी।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। गो-तस्कर समझ की गई 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या के मामले में सोमवार को जिला अदालत ने 6 आरोपियों पर चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। इनमें 5 आरोपियों अनिल कौशिक, वरूण, कृष्ण, सौरभ और आदेश पर हत्या समेत अन्य चार्ज लगाए गए हैं। वहीं पवन पर हथियार मुहैया कराने के चार्ज लगे हैं। मामले में अब ट्रायल शुरू होगा। अदालत ने केस में अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता पंकज पराशर ने बताया कि हमने अपने पक्ष में मजबूती से दलीलें रखी थीं। अदालत ने हमारी दलीलों और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद चार्ज फ्रेम करते हुए ट्रायल शुरू करने के आदेश दिए हैं। वहीं मृतक छात्र आर्यन मिश्रा के पिता सियानंद मिश्रा ने बताया कि अदालत में पिछली कई तारीख से बचाव पक्ष की दलीलें सुनकर उन्हें लग रहा था कि कहीं ट्रायल से पहले ही आरोपी छूट न जाए। अदालत के ट्रायल शुरू करने के आदेश से उन्हें उम्मीद है कि आरोपियों को जल्द सजा मिलेगी और उनके बेटे को न्याय मिलेगा।
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हत्या की वारदात 23 अगस्त 2024 की देर रात हुई थी। केस दर्ज कर पुलिस जांच करते हुए कथित गोरक्षक अनिल कौशिक तक पहुंची और केस का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि आर्यन की हत्या मकान मालिक के बेटे की रंजिश वाले युवकों ने नहीं बल्कि कथित गोरक्षकों ने की थी। आरोपियों ने गोतस्करी के शक में कार का पीछा करते हुए गोलियां चलाना शुरू किया।
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कुल 5 आरोपियों अनिल कौशिक, वरूण, कृष्ण, सौरभ और आदेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हथियार मुहैया कराने वाले पवन को भी गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया। आर्यन मिश्रा हत्याकांड में फरीदाबाद पुलिस ने लिंचिंग की धारा में 26 नवंबर 2024 को चार्जशीट अदालत में पेश की थी। लगभग 600 पेज की चार्जशीट में पुलिस ने कुल 40 गवाह बनाए हैं। बाद में हत्याकांड में फरीदाबाद पुलिस ने अदालत से गुहार लगाकर लिंचिंग की धारा चार्जशीट से हटवा दी।