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Faridabad News: बिना लाइसेंस मांस, मछली व पोल्ट्री कारोबार पर होगी कार्रवाई
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निगम प्रशासन ने 15 दिन के भीतर आवश्यक लाइसेंस लेने के निर्देश दिए
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नगर निगम क्षेत्र में मांस, मछली एवं पोल्ट्री से जुड़े कारोबार को नियमानुसार संचालित करने के लिए नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। निगम प्रशासन ने ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को 15 दिन के भीतर आवश्यक लाइसेंस लेने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि के बाद बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नीतीश परवाल ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 329 एवं 331 तथा संबंधित नियमों के तहत बिना वैध लाइसेंस के मांस, मछली अथवा पोल्ट्री से जुड़ा कोई भी व्यापार संचालित नहीं किया जा सकता। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
नगर निगम के अनुसार मांस के प्रसंस्करण और बिक्री से जुड़ी सभी गतिविधियां भी लाइसेंस के दायरे में आती हैं। इसके लिए नगर निगम से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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निगम ने ढाबा संचालकों, रेस्टोरेंट, बार, कैंटीन, होटल, मोटल तथा अन्य संबंधित संस्थानों को निर्देश जारी कर समय रहते लाइसेंस प्राप्त करने को कहा है। प्रशासन का कहना है कि इस कदम से खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। नगर निगम ने व्यापारियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंस लेकर नियमों का पालन करें, ताकि किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नगर निगम क्षेत्र में मांस, मछली एवं पोल्ट्री से जुड़े कारोबार को नियमानुसार संचालित करने के लिए नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। निगम प्रशासन ने ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को 15 दिन के भीतर आवश्यक लाइसेंस लेने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि के बाद बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नीतीश परवाल ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 329 एवं 331 तथा संबंधित नियमों के तहत बिना वैध लाइसेंस के मांस, मछली अथवा पोल्ट्री से जुड़ा कोई भी व्यापार संचालित नहीं किया जा सकता। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
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नगर निगम के अनुसार मांस के प्रसंस्करण और बिक्री से जुड़ी सभी गतिविधियां भी लाइसेंस के दायरे में आती हैं। इसके लिए नगर निगम से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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निगम ने ढाबा संचालकों, रेस्टोरेंट, बार, कैंटीन, होटल, मोटल तथा अन्य संबंधित संस्थानों को निर्देश जारी कर समय रहते लाइसेंस प्राप्त करने को कहा है। प्रशासन का कहना है कि इस कदम से खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। नगर निगम ने व्यापारियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंस लेकर नियमों का पालन करें, ताकि किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।