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Faridabad News: बिना अनुमति चल रहे पीजी, गेस्ट हाउस और कोचिंग संस्थानों पर होगी कार्रवाई
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फरीदाबाद सेक्टर 16 की मार्केट में चल रहे कोचिंग सेंटर पर कारवाई करने पहुंची एचएसवीपी की टीम । स
एचएसवीपी ने जांच के लिए शुरू किया विशेष अभियान, रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने सेक्टरों में आवंटित आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों पर संचालित अनधिकृत गतिविधियों के खिलाफ विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत बिना अनुमति चल रहे पीजी, गेस्ट हाउस, कोचिंग संस्थान, नर्सिंग होम, अस्पताल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।
एचएसवीपी के एस्टेट ऑफिसर के निर्देश पर संबंधित क्षेत्रों के कनिष्ठ अभियंताओं (जेई) को अपने-अपने सेक्टरों में विस्तृत निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान यह जांच की जाएगी कि आवासीय उपयोग के लिए आवंटित संपत्तियों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां तो संचालित नहीं की जा रहीं।
अधिकारियों को संबंधित प्लॉट नंबर, सेक्टर, संचालक का नाम और गतिविधि का पूरा विवरण एकत्रित कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। एचएसवीपी ने संपत्ति मालिकों और संचालकों को चेतावनी दी है कि वे नियमों के विपरीत संचालित गतिविधियों को तुरंत बंद करें। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संपत्ति के खिलाफ एचएसवीपी अधिनियम के तहत पुनः अधिग्रहण (रिजम्प्शन) सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि सेक्टरों में नियोजित विकास और निर्धारित भूमि उपयोग सुनिश्चित करना एचएसवीपी की प्राथमिकता है व नियमों के उल्लंघन पर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने सेक्टरों में आवंटित आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों पर संचालित अनधिकृत गतिविधियों के खिलाफ विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत बिना अनुमति चल रहे पीजी, गेस्ट हाउस, कोचिंग संस्थान, नर्सिंग होम, अस्पताल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।
एचएसवीपी के एस्टेट ऑफिसर के निर्देश पर संबंधित क्षेत्रों के कनिष्ठ अभियंताओं (जेई) को अपने-अपने सेक्टरों में विस्तृत निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान यह जांच की जाएगी कि आवासीय उपयोग के लिए आवंटित संपत्तियों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां तो संचालित नहीं की जा रहीं।
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अधिकारियों को संबंधित प्लॉट नंबर, सेक्टर, संचालक का नाम और गतिविधि का पूरा विवरण एकत्रित कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। एचएसवीपी ने संपत्ति मालिकों और संचालकों को चेतावनी दी है कि वे नियमों के विपरीत संचालित गतिविधियों को तुरंत बंद करें। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संपत्ति के खिलाफ एचएसवीपी अधिनियम के तहत पुनः अधिग्रहण (रिजम्प्शन) सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि सेक्टरों में नियोजित विकास और निर्धारित भूमि उपयोग सुनिश्चित करना एचएसवीपी की प्राथमिकता है व नियमों के उल्लंघन पर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
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