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Faridabad News: रेस्त्रां पर कार्रवाई, अवैध निर्माण को तोड़ा
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एनआईटी-5 क्षेत्र में रिहायशी इलाके के बीच चल रहा था
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। एनआईटी-5 क्षेत्र में रिहायशी इलाके के बीच संचालित हो रहे रेस्त्रां पर मंगलवार को नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए पहले उसे सील किया और फिर आगे बने अवैध निर्माण को तोड़ दिया। पूरी कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।
निगम अधिकारियों के अनुसार बुधवार को रेस्त्रां की पूरी इमारत को ध्वस्त किया जाएगा। नगर निगम की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची रेस्त्रां में काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। निगम की जेसीबी और दस्ते को देखकर कर्मचारी आनन-फानन में खाद्य सामग्री, फर्नीचर और अन्य सामान गाड़ियों में भरने लगे। हालांकि निगम ने सबसे पहले बिजली कनेक्शन काटा और फिर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया।
बताया जा रहा है कि इस रेस्त्रां के खिलाफ गौरव अरोड़ा ने अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि रिहायशी क्षेत्र में अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। शोर, ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक असुविधा को लेकर लंबे समय से शिकायतें की जा रही थीं। यह मामला काफी समय से कोर्ट में विचाराधीन था। सुनवाई के बाद अदालत ने स्पष्ट रूप से अवैध निर्माण को हटाने और नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे रेस्त्रां पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही नगर निगम ने यह कदम उठाया है।
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कार्रवाई के दौरान किसी तरह के विरोध या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। निगम की टीम जॉइंट कमिश्नर जितेंद्र जोशी की निगरानी में मौके पर पहुंची। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में सीलिंग और आंशिक तोड़फोड़ की गई है जबकि बुधवार को पूरी इमारत गिराने की कार्रवाई की जाएगी।
जॉइंट कमिश्नर जितेंद्र जोशी ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह कोर्ट के आदेश के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कानून से ऊपर नहीं रखा जाएगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। एनआईटी-5 क्षेत्र में रिहायशी इलाके के बीच संचालित हो रहे रेस्त्रां पर मंगलवार को नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए पहले उसे सील किया और फिर आगे बने अवैध निर्माण को तोड़ दिया। पूरी कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।
निगम अधिकारियों के अनुसार बुधवार को रेस्त्रां की पूरी इमारत को ध्वस्त किया जाएगा। नगर निगम की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची रेस्त्रां में काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। निगम की जेसीबी और दस्ते को देखकर कर्मचारी आनन-फानन में खाद्य सामग्री, फर्नीचर और अन्य सामान गाड़ियों में भरने लगे। हालांकि निगम ने सबसे पहले बिजली कनेक्शन काटा और फिर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया।
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बताया जा रहा है कि इस रेस्त्रां के खिलाफ गौरव अरोड़ा ने अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि रिहायशी क्षेत्र में अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। शोर, ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक असुविधा को लेकर लंबे समय से शिकायतें की जा रही थीं। यह मामला काफी समय से कोर्ट में विचाराधीन था। सुनवाई के बाद अदालत ने स्पष्ट रूप से अवैध निर्माण को हटाने और नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे रेस्त्रां पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही नगर निगम ने यह कदम उठाया है।
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कार्रवाई के दौरान किसी तरह के विरोध या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। निगम की टीम जॉइंट कमिश्नर जितेंद्र जोशी की निगरानी में मौके पर पहुंची। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में सीलिंग और आंशिक तोड़फोड़ की गई है जबकि बुधवार को पूरी इमारत गिराने की कार्रवाई की जाएगी।
जॉइंट कमिश्नर जितेंद्र जोशी ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह कोर्ट के आदेश के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कानून से ऊपर नहीं रखा जाएगा।