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Faridabad News: मौजा बसेलवा में प्लॉट का इकरारनामा कर रकम हड़पने का आरोप
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-पीड़ित की शिकायत पर थाना खेड़ीपुल पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। मौजा बसेलवा में प्लॉट का इकरारनामा कर मोटी रकम हड़पने का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी का पता चलने के बाद जब पीड़ित ने आरोपियों से पैसे वापस मांगे तो आरोपी राहुल, उसकी माता सुनीता और पिता नवल सिंह ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित कुलदीप ने 23 अप्रैल को पुलिस को लिखित शिकायत देकर अपने जान-माल की रक्षा और कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई थी। थाना खेड़ीपुल पुलिस ने पुलिस उपायुक्त सेंट्रल की अनुमति के बाद 18 मई को तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
तिगांव के ग्राम फत्तूपुरा निवासी कुलदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली निवासी सुनीता पत्नी नवल सिंह से मौजा बसेलवा स्थित 110 वर्ग गज का एक प्लॉट खरीदने का इकरारनामा 14 जुलाई 2025 को किया था। इसके एवज में उन्होंने विक्रेता को तय राशि का भुगतान भी कर दिया था। इसके बाद रजिस्ट्री कराने के लिए बार-बार समय आगे बढ़ाया जाता रहा, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच दोबारा 17 अक्तूबर 2025 और फिर नगर निगम से प्रॉपर्टी आईडी न बनने के कारण तीसरी बार 5 जनवरी 2026 को इकरारनामा तैयार किया गया। इस दौरान प्लॉट पर लिए गए ऋण (लोन) की अदायगी भी पीड़ित कुलदीप द्वारा ही की गई।
अंतिम इकरारनामे के अनुसार, रजिस्ट्री कराने का समय 5 मई 2026 तय किया गया था। जब कुलदीप ने नियत समय पर रजिस्ट्री कराने के लिए कहा, तो विक्रेता सुनीता और उसके बेटे राहुल ने फिर से समय आगे बढ़ाने की बात कही। संदेह होने पर जब कुलदीप ने मौके पर जाकर जांच की, तो पता चला कि आरोपी महिला सुनीता, उसके पति नवल सिंह और बेटे राहुल ने मिलकर उक्त प्लॉट का इकरारनामा और कब्जा किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। मौजा बसेलवा में प्लॉट का इकरारनामा कर मोटी रकम हड़पने का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी का पता चलने के बाद जब पीड़ित ने आरोपियों से पैसे वापस मांगे तो आरोपी राहुल, उसकी माता सुनीता और पिता नवल सिंह ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित कुलदीप ने 23 अप्रैल को पुलिस को लिखित शिकायत देकर अपने जान-माल की रक्षा और कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई थी। थाना खेड़ीपुल पुलिस ने पुलिस उपायुक्त सेंट्रल की अनुमति के बाद 18 मई को तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
तिगांव के ग्राम फत्तूपुरा निवासी कुलदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली निवासी सुनीता पत्नी नवल सिंह से मौजा बसेलवा स्थित 110 वर्ग गज का एक प्लॉट खरीदने का इकरारनामा 14 जुलाई 2025 को किया था। इसके एवज में उन्होंने विक्रेता को तय राशि का भुगतान भी कर दिया था। इसके बाद रजिस्ट्री कराने के लिए बार-बार समय आगे बढ़ाया जाता रहा, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच दोबारा 17 अक्तूबर 2025 और फिर नगर निगम से प्रॉपर्टी आईडी न बनने के कारण तीसरी बार 5 जनवरी 2026 को इकरारनामा तैयार किया गया। इस दौरान प्लॉट पर लिए गए ऋण (लोन) की अदायगी भी पीड़ित कुलदीप द्वारा ही की गई।
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अंतिम इकरारनामे के अनुसार, रजिस्ट्री कराने का समय 5 मई 2026 तय किया गया था। जब कुलदीप ने नियत समय पर रजिस्ट्री कराने के लिए कहा, तो विक्रेता सुनीता और उसके बेटे राहुल ने फिर से समय आगे बढ़ाने की बात कही। संदेह होने पर जब कुलदीप ने मौके पर जाकर जांच की, तो पता चला कि आरोपी महिला सुनीता, उसके पति नवल सिंह और बेटे राहुल ने मिलकर उक्त प्लॉट का इकरारनामा और कब्जा किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
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