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Faridabad News: अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर आरोपी भगोड़ा घोषित

Mon, 27 Apr 2026 10:52 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 27 Apr 2026 10:52 PM IST
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Accused declared proclaimed offender for disobeying court order
मुजेसर थाने में नई प्राथमिकी दर्ज, कोर्ट में पेश न होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिए सख्त आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अदालत ने मारपीट और धमकी देने के पुराने मामले में पेश न होने पर आरोपी मयंक को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया है। अदालत के आदेशानुसार, मुजेसर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सरकारी आदेश की अवहेलना करने के आरोप में एक नई प्राथमिकी दर्ज की है।

आरोपी मयंक निवासी जाखड़ मोहल्ला, मुजेसर के खिलाफ वर्ष 2021 में मुजेसर थाने में मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को बार-बार सम्मन और वारंट जारी किए, लेकिन वह अदालत में हाजिर नहीं हुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपक यादव की अदालत ने पाया कि आरोपी जानबूझकर कानूनी प्रक्रिया से बच रहा है। निर्धारित 30 दिनों की अनिवार्य अवधि बीत जाने के बाद भी आरोपी के पेश न होने पर अदालत ने उसे आठ जनवरी 2026 को भगोड़ा घोषित कर दिया। साथ ही, अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी को आदेश दिया कि मयंक के खिलाफ कानूनी आदेशों की अवहेलना करने पर धारा 209 बीएनएस के तहत नयी प्राथमिकी दर्ज की जाए।
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अदालत ने पुलिस को आरोपी मयंक की चल और अचल संपत्ति की सूची तैयार कर पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, आरोपी की जानकारी सिस्टम ऑफिसर को भेजने के आदेश दिए गए हैं ताकि उसे ऑनलाइन पोर्टल पर भगोड़ा अपलोड किया जा सके। अदालती आदेश के अनुपालन में मुजेसर थाना पुलिस ने 26 अप्रैल को आरोपी मयंक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की आगामी जांच एएसआई संदीप को सौंपी गई है। अब पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के साथ-साथ उसकी संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
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