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दो साल पुराने लूट और हत्या मामले में आरोपी बरी
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फरीदाबाद। आदर्श नगर थाने में करीब दो साल पहले दर्ज हुए लूट व हत्या मामले में बृहस्पतिवार को अदालत ने तीनों आरोपियों को पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण बरी कर दिया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की अदालत में चल रही थी। 16 सितंबर, 2019 को सुभाष कालोनी बल्लभगढ़ निवासी नागेंद्र सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।
नागेंद्र सिंह ने बताया कि कि रात करीब 10 बजे बड़े भाई दयानंद के साथ मंडी से सब्जी लेकर घर लौट रहे थे। रास्ते में उनके एक कार से उतरे तीन युवकों ने दयानंद पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर नागेंद्र सिंह की जेब से एक हजार रुपये निकाल कर फरार हो गए। घायल होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या व लूट का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने विष्णु कॉलोनी बल्लभगढ़ निवासी तरुण, सुभाष और रविंदर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण तीनों को बरी कर दिया गया।
एक दिन पहले 5 आरोपियों को मिली थी उम्र कैद
बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की अदालत ने हत्या के एक मामले में पांच लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दोषियों में गांव आलमपुर की निवर्तमान सरपंच के ससुर शब्बीर व उसके परिवार के सदस्य तय्युब, सद्दीक, जुनैद व आजाद शामिल हैं। दोषियों पर 21-21 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। 7 जुलाई, 2016 को मृतक उमर के चाचा आजाद की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था। घटना के दिन वह ईद की नमाज के लिए ईदगाह जा रहे थे। रास्ते में सब्बीर, तय्युब, सद्दीक, जुनैद, आजाद सहित अन्य ने उमर को घेरकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में घायल उमर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीन दिन बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था।
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नागेंद्र सिंह ने बताया कि कि रात करीब 10 बजे बड़े भाई दयानंद के साथ मंडी से सब्जी लेकर घर लौट रहे थे। रास्ते में उनके एक कार से उतरे तीन युवकों ने दयानंद पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर नागेंद्र सिंह की जेब से एक हजार रुपये निकाल कर फरार हो गए। घायल होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या व लूट का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने विष्णु कॉलोनी बल्लभगढ़ निवासी तरुण, सुभाष और रविंदर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण तीनों को बरी कर दिया गया।
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एक दिन पहले 5 आरोपियों को मिली थी उम्र कैद
बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की अदालत ने हत्या के एक मामले में पांच लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दोषियों में गांव आलमपुर की निवर्तमान सरपंच के ससुर शब्बीर व उसके परिवार के सदस्य तय्युब, सद्दीक, जुनैद व आजाद शामिल हैं। दोषियों पर 21-21 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। 7 जुलाई, 2016 को मृतक उमर के चाचा आजाद की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था। घटना के दिन वह ईद की नमाज के लिए ईदगाह जा रहे थे। रास्ते में सब्बीर, तय्युब, सद्दीक, जुनैद, आजाद सहित अन्य ने उमर को घेरकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में घायल उमर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीन दिन बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था।
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