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दुर्घटना पीड़ितों को कराया जाएगा कैशलेस उपचार: अनुराग जैन
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अगले तीन से चार महीनों के भीतर देश भर में सभी घायल दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार शुरू करने की योजना बना रहा है। केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के सचिव अनुराग जैन ने तीन दिवसीय ''''ग्लोबल रोड'''' कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए यह जानकारी दी।
केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के सचिव अनुराग जैन ने बताया कि दुर्घटना में घायलों को मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा उपचार संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 (एमवीए 2019) का हिस्सा है, कुछ राज्यों ने इसे लागू किया है। अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सड़क मंत्रालय इसे पूरी तरह से लागू करेगा। उन्होंने कहा कि एमवी संशोधन अधिनियम द्वारा परिभाषित सड़क दुर्घटना पीड़ितों को इस तरह का कैशलेस उपचार दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2030 तक दुर्घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम करने के लिए मंत्रालय ने सड़क के मुद्दे को संबोधित करने के लिए सड़क सुरक्षा के 5ई पर आधारित एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है। शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल पर आधारित सुरक्षा पर रिसर्च की जाएगी। योजना स्तर पर सड़क सुरक्षा को सड़क डिजाइन का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है।
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स्कूलों और कॉलेजों में होगा पाठ्यक्रम
सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षा और जागरूकता के लिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जल्द ही लागू होने वाले स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम शामिल करेगा। वाहन इंजीनियरिंग के लिए दोपहिया वाहनों में एबीएस ब्रेक, ओवरस्पीड चेतावनी प्रणाली, सीट बेल्ट रिमाइंडर और भारत एनसीएपी की शुरूआत सहित कई कदम उठाए गए हैं। मोटर वाहन कानूनों का पालन सुनिश्चित किए गए हैं, जिसमें हेलमेट, सीट बेल्ट, लेन ड्राइविंग और रेडलाइट जंपिंग शामिल हैं।
मार्च 2024 को जिनेवा में पेश की जाएगी बैठक की सिफारिश
अनुराग जैन ने बताया कि बैठक से आने वाली सिफारिशों को मार्च 2024 से जिनेवा में सड़क यातायात सुरक्षा सत्र के लिए आगामी ग्लोबल फोरम में पेश और चर्चा की जाएगी।
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फरीदाबाद। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अगले तीन से चार महीनों के भीतर देश भर में सभी घायल दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार शुरू करने की योजना बना रहा है। केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के सचिव अनुराग जैन ने तीन दिवसीय ''''ग्लोबल रोड'''' कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए यह जानकारी दी।
केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के सचिव अनुराग जैन ने बताया कि दुर्घटना में घायलों को मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा उपचार संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 (एमवीए 2019) का हिस्सा है, कुछ राज्यों ने इसे लागू किया है। अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सड़क मंत्रालय इसे पूरी तरह से लागू करेगा। उन्होंने कहा कि एमवी संशोधन अधिनियम द्वारा परिभाषित सड़क दुर्घटना पीड़ितों को इस तरह का कैशलेस उपचार दिया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि वर्ष 2030 तक दुर्घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम करने के लिए मंत्रालय ने सड़क के मुद्दे को संबोधित करने के लिए सड़क सुरक्षा के 5ई पर आधारित एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है। शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल पर आधारित सुरक्षा पर रिसर्च की जाएगी। योजना स्तर पर सड़क सुरक्षा को सड़क डिजाइन का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है।
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स्कूलों और कॉलेजों में होगा पाठ्यक्रम
सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षा और जागरूकता के लिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जल्द ही लागू होने वाले स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम शामिल करेगा। वाहन इंजीनियरिंग के लिए दोपहिया वाहनों में एबीएस ब्रेक, ओवरस्पीड चेतावनी प्रणाली, सीट बेल्ट रिमाइंडर और भारत एनसीएपी की शुरूआत सहित कई कदम उठाए गए हैं। मोटर वाहन कानूनों का पालन सुनिश्चित किए गए हैं, जिसमें हेलमेट, सीट बेल्ट, लेन ड्राइविंग और रेडलाइट जंपिंग शामिल हैं।
मार्च 2024 को जिनेवा में पेश की जाएगी बैठक की सिफारिश
अनुराग जैन ने बताया कि बैठक से आने वाली सिफारिशों को मार्च 2024 से जिनेवा में सड़क यातायात सुरक्षा सत्र के लिए आगामी ग्लोबल फोरम में पेश और चर्चा की जाएगी।