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ई-वे बिल नहीं काटने वाले डीलरों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई
Updated Fri, 14 Sep 2018 06:56 PM IST
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ई-वे बिल नहीं काटने वाले 104 डीलरों पर कार्रवाई
फरीदाबाद। ई-वे बिल नहीं काटने वालों के खिलाफ जीएसटी विभाग सख्त हो गया है। दो माह में जीएसटी विभाग ने 104 डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत डीलरों पर लगभग 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उद्यमियों और व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि बिना ई-वे बिल माल की खरीद-फरोख्त न करें। उन पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार ने जुलाई माह में एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपये या उससे अधिक का माल भेजने पर ई-वे बिल अनिवार्य किया है। ई-वे बिल व्यवस्था के तहत अगर किसी वस्तु का एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर राज्य के भीतर मूवमेंट होता है तो सप्लायर को ई-वे बिल जनरेट करना जरूरी है। इसकी जांच के लिए जीएसटी विभाग ने पिछले दिनों रोड साइड जांच अभियान चलाया। इस जांच अभियान के तहत दो माह में 104 डीलर ऐसे पाए गए जो ई-बे बिल जनरेट किए बिना माल की खरीद फरोख्त कर रहे थे। जीएसटी विभाग के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त आरआर नैन का कहना है कि 104 डीलरों पर कार्रवाई की गई है। इन पर करीब 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
फरीदाबाद। ई-वे बिल नहीं काटने वालों के खिलाफ जीएसटी विभाग सख्त हो गया है। दो माह में जीएसटी विभाग ने 104 डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत डीलरों पर लगभग 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उद्यमियों और व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि बिना ई-वे बिल माल की खरीद-फरोख्त न करें। उन पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार ने जुलाई माह में एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपये या उससे अधिक का माल भेजने पर ई-वे बिल अनिवार्य किया है। ई-वे बिल व्यवस्था के तहत अगर किसी वस्तु का एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर राज्य के भीतर मूवमेंट होता है तो सप्लायर को ई-वे बिल जनरेट करना जरूरी है। इसकी जांच के लिए जीएसटी विभाग ने पिछले दिनों रोड साइड जांच अभियान चलाया। इस जांच अभियान के तहत दो माह में 104 डीलर ऐसे पाए गए जो ई-बे बिल जनरेट किए बिना माल की खरीद फरोख्त कर रहे थे। जीएसटी विभाग के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त आरआर नैन का कहना है कि 104 डीलरों पर कार्रवाई की गई है। इन पर करीब 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।