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किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद
Updated Fri, 16 Nov 2018 06:15 PM IST
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किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की कैद
फरीदाबाद। चाचा के घर से वापस आ रही 13 साल की किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 15,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सेक्टर-16 महिला थाने में 7 जनवरी 2017 को दर्ज करवाए मामले में पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि 1 जनवरी 2017 को शाम करीब 7 बजे वह अपने चाचा के घर से लौट रही थी। रास्ते में डबुआ कॉलोनी निवासी मोनू उससे छेड़छाड़ करने लगा। इस पर जल्दी जल्दी वह अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। इसी दौरान युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सुनसान स्थान पर ले जाने लगा। शोर सुनकर वहां लोग जमा हो गए। इस पर मोनू वहां से भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को तीन साल कैद और 10,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। ब्यूरो
फरीदाबाद। चाचा के घर से वापस आ रही 13 साल की किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 15,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सेक्टर-16 महिला थाने में 7 जनवरी 2017 को दर्ज करवाए मामले में पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि 1 जनवरी 2017 को शाम करीब 7 बजे वह अपने चाचा के घर से लौट रही थी। रास्ते में डबुआ कॉलोनी निवासी मोनू उससे छेड़छाड़ करने लगा। इस पर जल्दी जल्दी वह अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। इसी दौरान युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सुनसान स्थान पर ले जाने लगा। शोर सुनकर वहां लोग जमा हो गए। इस पर मोनू वहां से भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को तीन साल कैद और 10,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। ब्यूरो
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