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लोक अदालत में पांच बंदियों को किया रिहा
Updated Mon, 05 Nov 2018 11:16 PM IST
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लोक अदालत में पांच बंदियों को किया रिहा
फरीदाबाद। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर सोमवार को नीमका जेल परिसर में लोक अदालत लगाई गई। इसमें पांच बंदियों को उनकी काटी हुई सजा को ही पूरा मानते हुए जेल से रिहा कर दिया गया। ये जानकारी प्राधिकरण के अधिवक्ता रवींद्र गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन और सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता के निर्देश पर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मोना सिंह की अध्यक्षता में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें कुल 11 मामले रखे गए। इनमें सभी मामले चोरी से संबंधित थे। अदालत में पांच मामलों का निस्तारण करते हुए जेल से पांच बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया। ब्यूरो
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फरीदाबाद। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर सोमवार को नीमका जेल परिसर में लोक अदालत लगाई गई। इसमें पांच बंदियों को उनकी काटी हुई सजा को ही पूरा मानते हुए जेल से रिहा कर दिया गया। ये जानकारी प्राधिकरण के अधिवक्ता रवींद्र गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन और सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता के निर्देश पर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मोना सिंह की अध्यक्षता में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें कुल 11 मामले रखे गए। इनमें सभी मामले चोरी से संबंधित थे। अदालत में पांच मामलों का निस्तारण करते हुए जेल से पांच बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया। ब्यूरो