फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   15 years imprisonment for man guilty of raping a woman

Faridabad News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की कैद

Thu, 02 Nov 2023 11:22 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 02 Nov 2023 11:22 PM IST
विज्ञापन
15 years imprisonment for man guilty of raping a woman
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने महिला से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल कैद और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी दूर के रिश्ते में पीड़िता का भाई लगता है। दोषी के साथ एक अन्य ने मिलकर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की थी, अदालत ने दूसरे दोषी को भी तीन साल की सजा सुनाई है।
10 जनवरी 2020 को आदर्श नगर थाने में 30 साल की महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जून 2009 में उसकी शादी हुई थी। एक साल बाद ही पति की मौत हो गई। इसके कुछ समय बाद उसने प्रकाश नाम के व्यक्ति से शादी कर ली। प्रकाश ने करीब डेढ़ साल बाद दूसरी शादी कर ली। इसके बाद महिला दूर के रिश्ते में भाई लगने वाले आदर्श नगर निवासी अजीत के पास रहने लगी। अजीत ने उसकी शादी कुंदन नाम के व्यक्ति से करा दी। आरोप था कि दीपक नाम के युवक ने कट्टे के बल पर उसका कुंदन से तलाक करवा दिया और उस पर बुरी नीयत रखने लगा।
विज्ञापन

सात जनवरी 2020 को दीपक ने उसके साथ छेड़छाड़ की, दो दिन बाद नौ जनवरी 2020 को अजीत ने अपनी पत्नी के कहने पर महिला के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अजीत, उसकी पत्नी और दीपक के खिलाफ दुष्कर्म व छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज किया था। अदालत ने सबूतों के अभाव में अजीत की पत्नी को केस से बरी कर दिया। अजीत को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 15 साल और दीपक को छेड़छाड़ करने पर तीन साल कैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed