फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   extra fine should be taken from the ones who broke the rule during ban on construction

प्रतिबंध के दौरान निर्माण कार्य करने वालों पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाए - NGT

Tue, 21 Nov 2017 10:08 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 21 Nov 2017 10:08 PM IST
विज्ञापन
extra fine should be taken from the ones who broke the rule during ban on construction
एनजीटी - फोटो : SELF
नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने आदेश दिया है कि प्रतिबंध के दौरान निर्माण गतिविधि कर प्रदूषण फैलाने वाले यदि पर्यावरणीय जुर्माना भरने से इनकार करें तो उन पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाए।
विज्ञापन


पीठ ने संबंधित प्राधिकरणों से कहा कि प्रदूषण फैलाने वालों को अगली सुनवाई में पेश भी किया जाए। मामले पर अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। 
जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया है।

पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि निर्माण कार्य के जरिये आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दिल्ली सरकार और संबंधित नगर निकाय ऐसे बिल्डरों को नोटिस जारी करें जो धूल प्रदूषण और उत्सर्जन के जरिये पर्यावरणीय क्षति कर रहे हैं।
विज्ञापन


सुनवाई के दौरान सरकार और निकाय ने कहा कि उन्होंने कई बिल्डरों पर एक हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है लेकिन, संबंधित निर्माण कर्ता जुर्माना भरने से इनकार कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि सभी पर अतिरिक्त जुर्माना लगेगा, उन्हें नोटिस जारी कर एनजीटी में पेश होने के लिए कहा जाए। एनजीटी ने हाल ही में वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed